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ओटीएस की तारीख बढ़ी, अब 30 तक मिलेगी छूट

शासन के आदेश के बाद नगर निगम ने हाउस टैक्स में लागू एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की मियाद बढ़ा दी है। अब लोगों को 30 जून तक ओटीएस का लाभ मिलेगा। सभी जोनल अधिकारियों व कर अधीक्षकों को 30 जून तक ओटीएस...

ओटीएस की तारीख बढ़ी, अब 30 तक मिलेगी छूट
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊTue, 04 Jun 2019 09:55 PM
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शासन के आदेश के बाद नगर निगम ने हाउस टैक्स में लागू एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की मियाद बढ़ा दी है। अब लोगों को 30 जून तक ओटीएस का लाभ मिलेगा। सभी जोनल अधिकारियों व कर अधीक्षकों को 30 जून तक ओटीएस का लाभ दिलाने व योजना का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया है।

गत आठ मार्च को लागू हुई ओटीएस योजना 31 मई को समाप्त हो गई थी। शासन ने इसे एक माह और बढ़ाने का आदेश दिया है। जो लोग छूट गए उनको लाभ पहुंचाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना का प्रचार-प्रसार किया जाए। हर एक भवन स्वामी को योजना की जानकारी दी जाए। अभी बहुत कम लोगों को योजना का लाभ मिल सका है। लक्ष्य का महज 11 प्रतिशत ही बकाया हाउस टैक्स जमा हो सका है। इस योजना में आवासीय, 200 वर्ग फुट तक की दुकानें, सरकारी भवनों, स्कूल-कालेज व औद्योगिक भवनों पर बकाया 326 करोड़ रुपए में महज 38 करोड़ रुपए ही हाउस टैक्स जमा हो सका है।

शासन का आदेश मिलते ही नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों व कर अधीक्षकों को ओटीएस का लाभ देते हुए बकाया हाउस टैक्स जमा करने में अभियान शूरू करने का निर्देश दिया है। इस योजना में मार्च 2018 तक के बकाया गृहकर पर लगा ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा। साथ ही अवशेष पर दस प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। महापौर संयुक्ता भाटिया व नगर आयुक्त डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने लोगों से अपील की है कि जो लोग ओटीएस के लाभ से वंचित हो गए हैं वह इस अवसर का लाभ उठाएं।

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