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एक लाख रुपए किसान बीमा भुगतान का आदेश

लखनऊ। प्रमुख संवाददाताकिसान की आकस्मिक मृत्यु के बाद बीमा धनराशि का भुगतान न करने पर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कम्पनी दि ओरियंटल इंश्योरेंश कम्पनी को जमकर फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई कर रहे फोरम...

एक लाख रुपए किसान बीमा भुगतान का आदेश
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊFri, 13 Oct 2017 06:19 PM
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लखनऊ। प्रमुख संवाददाता

किसान की आकस्मिक मृत्यु के बाद बीमा धनराशि का भुगतान न करने पर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कम्पनी दि ओरियंटल इंश्योरेंश कम्पनी को जमकर फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई कर रहे फोरम प्रथम के अध्यक्ष अरविंद कुमार, न्यायिक अधिकारी राजर्षि शुक्ल व स्नेह त्रिपाठी ने किसान की पत्नी को बीमा धनराशि एक लाख रुपए नौ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान का आदेश दिया है।

उन्नाव निवासी किसान परमेश्वर की 25 जुलाई 2010 को घर की छत के नीचे दबने से मौत हो गई थी। उसका प्रदेश सरकार के शासनादेश के तहत 18 नवम्बर 2009 से 17 नवम्बर 2010 तक का दुर्घटना बीमा योजना में दि ओरियंटल इंश्योरेंश कम्पनी से बीमा हुआ था। सरकार की ओर से बीमा का प्रीमियम भी जमा हो गया था। किसान की पत्नी चन्दावती ने बीमा धनराशि भुगतान के लिए हजरतगंज स्थित बीमा कम्पनी के कार्यालय में समस्त कागजातों के साथ आवेदन किया। कार्यालय के कई चक्कर लगाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान की पत्नी ने अंत में उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। जहां उसे न्याय मिला। फोरम ने बीमा कम्पनी को ग्राहक सेवा का दोषी मानते हुए बीमा धनराशि का भुगतान करने का फैसला सुनाया। साथ ही माह भर में फैसले पर अमल करने का आदेश दिया है।

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