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नर्सिंग होम कांड : भाजपा विधायक के पुत्र समेत छह लोगों को जेल

शहर के आरएन पाण्डेय नर्सिंग होम के 8 मई 2012 के बहुचर्चित मामले में मंगलवार को दोपहर बाद अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश ईसी एक्ट महेश नेवटियाल की ओर से कटरा से भाजपा विधायक के पुत्र समेत 6 लोगों को...

नर्सिंग होम कांड : भाजपा विधायक के पुत्र समेत छह लोगों को जेल
वरिष्ठ संवाददाता,गोंडाTue, 16 Jan 2018 06:03 PM
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शहर के आरएन पाण्डेय नर्सिंग होम के 8 मई 2012 के बहुचर्चित मामले में मंगलवार को दोपहर बाद अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश ईसी एक्ट महेश नेवटियाल की ओर से कटरा से भाजपा विधायक के पुत्र समेत 6 लोगों को अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिया गया है। अदालत ने इस मामले में फैसले के लिए अगली तारीख 18 जनवरी मुकर्रर की है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस अभिरक्षा में दोषी करार दिए गए अभियुक्तों को जेल भेजा गया।
इस फैसले की जानकारी देते हुए आरएन पाण्डेय नर्सिंग होम पक्ष के अधिवक्ता मिर्जा शाहिद बेग ने मीडिया को बताया कि अदालत की ओर से विधायक पुत्र वैभव सिंह उर्फ मोनू सिंह को हत्या के प्रयास और अंग-भंग मामले में दोषी करार दिया गया है। वहीं विधायक पक्ष की ओर से दर्ज कराए गए केस के मामले में अदालत ने नर्सिंग होम के संचालक डॉ. राजेश पाण्डेय को हत्या के मामले से बाइज्जत बरी करते हुए उनके पक्ष के पांच लोगों सुरक्षा गार्ड अवधेश तिवारी, सुरेश उर्फ बबलू, चन्द्रमोहन मिश्रा, विश्वास पाण्डेय और पवन मिश्रा को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी माना है। अदालत के फैसले के बाद सभी अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया। फैसला आने के वक्त अदालत परिसर में भारी भीड़ जमा रही। फैसले के मद्देनजर अदालत परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहा।
ये था मामला : 8 मई 2012 को आरएन पाण्डेय नर्सिंग होम में पार्किंग विवाद में हुई फायरिंग में विधायक बावन सिंह के पुत्र डॉ. गौरव सिंह की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। विधायक पक्ष की ओर से इस मामले में चिकित्सक समेत कई के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया था। वहीं चिकित्सक पक्ष की ओर से विधायक पुत्र वैभव सिंह, उनके चाचा विष्णु प्रताप सिंह आदि के विरुद्ध क्रास केस दर्ज कराया गया था। इसी की सुनवाई अदालत में चल रही थी।

 

 

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