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जहरखुरानी व विदेशी यात्रियों से चोरी अब एसआर केस

प्रमुख संवाददाता-राज्य मुख्यालय

जहरखुरानी व विदेशी यात्रियों से चोरी अब एसआर केस
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊFri, 29 May 2020 08:49 PM
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प्रमुख संवाददाता-राज्य मुख्यालय

डीजीपी एचसी अवस्थी ने राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को जहरखुरानी और विदेशी यात्रियों से चोरी की घटनाओं को बेहद गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इन दोनों अपराधों को स्पेशल रिपोर्टिंग (विशेष आख्या) अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इससे इन मामलों में गहन विवेचना और सघन पर्यवेक्षण करना अनिवार्य हो जाएगा।

शुक्रवार को डीजीपी ने जीआरपी के लिए दिशा-निर्देश जारी किया। उन्होंने पुलिस रेगुलेशन में इंगित कुछ अपराधों को जीआरपी में एसआर केस की श्रेणी के तहत रखते हुए कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जीआरपी में रेल, रेल यात्रियों के साथ व रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में कुछ विशेष प्रकार के अपराधों में गहन विवेचना, सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की कार्रवाई होती है। पूर्व में जारी सर्कुलर में इंगित एसआर केस के मामलों के अलावा कुछ अन्य अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरह जहरखुरानी व विदेशी यात्रियों से चोरी के अपराधों को भी जीआरपी से संबंधित विवेचनाओं के उच्च स्तरीय एवं बेहतर पर्यवेक्षण के उद्देश्य से एसआर केस की श्रेणी में रखा जा रहा है।

डीजीपी ने कहा है कि घटना की गंभीरता और अंतरराज्यीय अपराध होना पाए जाने पर विस्फोटक पदार्थ व विस्फोट से संबंधित अपराध, अवैध शराब की बरामदगी से संबंधित अपराध, मादक पदार्थ की बरामदगी से संबंधित अपराध तथा अवैध असलहा एवं कारतूस की बरामदगी से संबंधित अपराध को भी एसआर केस की श्रेणी में रखते हुए कार्रवाई की जाए।

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