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आरटीओ में अब रोजाना 400 डीएल आवेदन लिए जाएंगे

गैर जनपद के पते पर लखनऊ में डीएल आवेदन की सुविधा से आवेदकों की भीड़ बढ़ी

आरटीओ में अब रोजाना 400 डीएल आवेदन लिए जाएंगे
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊSat, 14 Sep 2019 07:06 PM
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गैर जनपद के पते पर लखनऊ में डीएल आवेदन की सुविधा से आवेदकों की भीड़ बढ़ी

आवेदकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए तीन और काउंटर सोमवार से बढ़ाने की तैयारी

लखनऊ। कार्यालय संवाददाता

ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ कार्यालय में लर्निंग डीएल आवेदन करने वालों के लिए राहत की खबर है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब रोजाना 250 आवेदन के बजाए 400 ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इससे नए आवेदन पर आवेदकों को टाइम स्लाट जहां 60 दिन बाद मिल रहा था वहीं टाइम स्लाट घटकर तीस से चालीस दिन पहुंच जाएगा। वहीं आवेदनों की संख्या में बढ़ोत्तरी के बाद सोमवार से तीन और नए काउंटर खोलने की तैयारी है।

नए ट्रैफिक नियम में बिना डीएम जुर्माने की धनराशि बढ़ने के खौफ से डीएल आवेदकों की भीड़ से टाइम स्लाट मिलना बंद हो गया था। एआरटीओ प्रशासन संजय तिवारी ने बताया कि गैर जनपद के पते पर लखनऊ में डीएल आवेदन की सुविधा से लर्निंग लाइसेंस आवेदकों की भीड़ बढ़ गई है। जिसे देखते हुए आवेदनों की संख्या में बढ़ोत्तरी की गई। इससे नए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के साथ फीस जमा करते हुए टाइम स्लाट मिल जाएगा। वहीं जिन आवेदकों को अभी टाइम स्लाट नहीं मिला है वे परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जाकर टाइम स्लाट ले लें।

बिना डीएल पांच हजार के बजाए एक हजार जुर्माना

केंद्रीय मोटरयान संशोधन बिल 2019 में बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देने का प्रावधान है। वहीं जुर्माने की इस धनराशि को यूपी परिवहन विभाग ने कम करके पहली बार बिना डीएल पकड़े गए तो पांच सौ और दूसरी बार बिना डीएल पकड़े गए तो एक हजार जुर्माने देना होगा। वर्तमान में आरटीओ चेकिंग दल बिना डीएल में उक्त जुर्माने पर चालान कर रहे है।

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