बिना लाइसेंस श्वान पालने वालों पर लगा जुर्माना
नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लाइसेंस नियमों के पालन के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विशेष चेकिंग अभियान के दौरान चार लोगों पर जुर्माना लगाया गया और चार नए लाइसेंस जारी किए गए। अभियान के तहत 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया और एक कुत्ता अस्थायी रूप से जब्त किया गया।

पालतू कुत्तों के लाइसेंस संबंधी नियमों के पालन को लेकर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। गुरुवार सुबह जोन-3 के अलीगंज क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। बिना लाइसेंस श्वान पालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर पशु कल्याण टीम ने सुबह छह बजे अभियान शुरू किया। इस दौरान प्रवर्तन दल, डॉग कैचिंग स्क्वाड और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। नगर निगम टीम को देखकर लोग अपने कुत्ते भागने लगे।
चार लोगों पर जुर्माना, चार नए लाइसेंस जारी
अभियान के दौरान चार ऐसे मामले मिले, जिनमें पालतू कुत्तों का लाइसेंस नहीं बनवाया गया था। नगर निगम ने संबंधित श्वान मालिकों से कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। साथ ही मौके पर ही चार नए लाइसेंस जारी किए गए। एक लेब्राडोर कुत्ते को अस्थायी रूप से जब्त भी किया गया, जिसे निर्धारित जुर्माना जमा करने के बाद छोड़ दिया गया। इस कार्रवाई से नगर निगम को कुल 24 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
शहर में करीब 10 हजार पालतू कुत्ते
नगर निगम के अनुसार शहर में लगभग 10 हजार पालतू कुत्ते पंजीकृत या अपंजीकृत अवस्था में हैं। सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छता और रैबीज नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस सत्यापन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। कई ऐसे श्वान मालिक भी मिले जिनके लाइसेंस और वैक्सीनेशन दस्तावेज पूरी तरह अपडेट थे।पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि श्वान का लाइसेंस वैध एंटी-रैबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और निर्धारित शपथ पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।
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