निधि की पूरी धनराशि कोरोना से बचाव व इलाज पर दे सकेंगे विधायक
कोरोना महामारी से बचाव व इलाज के लिए राज्य सरकार ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के नियम को और शिथिल कर दिया है। अब विधायक एक वर्ष की अपनी निधि की पूरी धनराशि कोविड-19 की...
राज्य मुख्यालय। प्रमुख संवाददाताकोरोना महामारी से बचाव व इलाज के लिए राज्य सरकार ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के नियम को और शिथिल कर दिया है। अब विधायक एक वर्ष की अपनी निधि की पूरी धनराशि कोविड-19 की जांच, स्क्रीनिंग, उपकरणों की खरीद आदि पर खर्च कर सकेंगे। विधायक जिस विधानसभा क्षेत्र से हैं उससे संबंधित जिले में कहीं भी यह धनराशि दे सकेंगे। ग्राम्य विकास विभाग ने इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया है। पूर्व के शासनादेश में निधि की नियमावली को शिथिल करते हुए 25 लाख रुपये तक कोरोना से बचाव व इलाज पर खर्च करने की छूट दी गई थी। नये शासनादेश में इस 25 लाख की सीमा को शिथिल कर दिया गया है। ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ऊर्फ मोती सिंह ने बतया है कि विधायक व एमएलसी अब कोरोना से बचाव व इलाज में अपनी निधि की पूरी धनराशि भी दे सकेंगे। निधि की धनराशि से नगर निकायों में कोरोना से बचाव के लिए सैनेटाइजेशन, फागिंग, वाहन व अन्य संबंधित उपकरणों की खरीद किए जाने की संस्तुति भी कर सकेंगे। बीएचयू और एएमयू को भी दे सकेंगे निधि से धनराशिनिधि की धनराशि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ को कोविड-19 पर कार्य करने के लिए दी जा सकती है। विधायकों को कोरोना से बचाव व इलाज के लिए धनराशि दिए जाने के लिए नियमों को 31 मार्च 2021 तक के लिए शिथिल किया गया है। निधि की धनराशि से अस्पतालों में वेंटीलेटर, परीक्षण किट, मास्क, थर्मल एमेजिंग स्कैनर, ग्लब्स, सेनेटाइजर तथा अन्य चिकित्सीय उपकरणों की खरीद की जा सकती है। नियम को और शिथिल करने के साथ ही सभी जिलों के डीएम और सीडीओ को इसकी सूचना दे दी गई है।