धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे से हटेंगी मांस-मछली की दुकानें
महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में हुए कई...
महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में हुए कई अहम फैसले
निगम गुरुनानक मार्केट तथा अमीनाबाद का मोहन मार्केट बेचेगा
राजधानी के आठ वार्डों समते कई सड़कों और चौराहों के नाम बदले गए
लखनऊ। प्रमुख संवाददाता
शहर के सभी धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के आसपास से मांस, मछली की दुकानें हटाई जाएंगी। मांसाहारी रेस्टोरेंट भी बंद कराए जाएंगे। यह महत्वपूर्ण निर्णय महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही नगर निगम ने राजधानी के आठ वार्डों का नाम बदल दिया है। नगर निगम अपने दो बाजार चारबाग का गुरुनानक मार्केट तथा अमीनाबाद का मोहन मार्केट बेचेगा। राजधानी में चलने वाले ऑटो, टेंपो व बस मालिकों तथा अन्य व्यवसायियों को लाइसेंस शुल्क देना होगा। हनुमान सेतु के पुराने मंदिर का सुंदरीकरण कराया जाएगा।
महापौर ने बताया कि विद्यावती द्वितीय वार्ड का नाम बदलकर परशुराम वार्ड किया गया है। विद्यावती प्रथम वार्ड का नाम माधवनगर वार्ड,हैदरगंज द्वितीय वार्ड का बुद्धेश्वर वार्ड, फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड का महर्षि नगर वार्ड, फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड का नाम डॉ. केशव नगर वार्ड, फैजुल्लागंज चतुर्थ का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, अयोध्यादास द्वितीय का नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वार्ड तथा जानकीपुरम प्रथम वार्ड का नाम भाऊराव देवरस वार्ड किया गया है। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में धार्मिक स्थलों के आसपास चल रही मांस मछली की दुकानों को हटाने का निर्णय लिया गया। मांसाहारी रेस्टोरेंट भी हटाये जाएंगे। इसके लिए जिलाधिकारी लखनऊ को पत्र लिखने का फैसला हुआ। हनुमान सेतु का पुराना मंदिर जींर्ण शीर्ण अवस्था में है। कार्यकारणी ने इस मंदिर के भी कायाकल्प का निर्णय लिया है।
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ऑटो टेम्पो वालों को लेना होगा लाइसेंस
शहर में व्यापार करने व सवारी वाहन चलाने वालों को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। परिवहन संचालकों व अन्य व्यवसायको नियंत्रित रखने के लिए नगर निगम ने उपविधि तैयार की है। कार्यकारिणी ने गुरुवार को इसकी मंजूरी दे दी। अब इसे सदन से पास कराकर शासन को भेजा जाएगा। इसके तहत प्रतिष्ठानों व सवारी वाहनों के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। नगर निगम में चलने वाले आटो, टैक्सी, ई रिक्शा, बस और मिनी बस परिवहन स्वामियों व अन्य व्यवसाय करने वालों के लिए नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। व्यापार शुरू करने से पहले अनुज्ञप्ति पत्र नगर निगम से लेना अनिवार्य होगा। व्यापार बंद करने पर उसकी लिखित सूचना देनी होगी। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक शुल्क न जमा करने पर निर्धारित शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिमाह का सरचार्ज देना होगा। जबकि दिसंबर के बाद निर्धारित शुल्क की वसूली भू राजस्व की भांति की जाएगी। ट्रेड लाइसेंस नगर आयुक्त की ओर से जारी किए जाएंगे।
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सवारियां अधिक होने पर होगा चालान
आटो चालकों को परिवहन विभाग का ड्राइविंग लाइसेंस रखना होगा। आरटीओ से पास, प्रदूषण प्रमाण पत्र, रोड टैक्स, बीमा आदि से सम्बंधित जमा धनराशि के दस्तावेज रखना होना अनिवार्य होगा। आटो रिक्शा थ्री सीटर व 7 सीटर, ई रिक्शा में अतिरिक्त सवारियां होने पर चालान किया जा सकेगा। बस, मिनी बस में जितनी सवारियां पास हों, उससे अधिक सवारियां पाये जाने पर चालान किया जा सकता है। प्रति वर्ष एक अप्रैल से 30 जून तक लाइसेंस बनाया जाएगा। नये वाहनों के लिए लाइसेंस शुल्क वार्षिक रूप से लिया जाएगा। जून के बाद लाइसेंस बनवाने पर 10 रुपये प्रतिदिन यानी 300 रुपये प्रति माह की दर से विलंब शुल्क वसूला जाएगा। औचक निरीक्षण के समय लाइसेंस न दिखाने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।
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ये हैं वार्षिक दरें
आटो रिक्शा 3 सीटर 1500 रुपये
आटो रिक्शा सात सीटर 2000 रुपये
ई रिक्शा 1500 रुपये
मिनी बस 3000 रुपये
बस 5000 रुपये
तांगा 200 रुपये
ट्राली (सामान ढोने वाली) 300 रुपये
अन्य 4 पहियों के वाहन 3000 रुपये
धुलाई गृह (लांड्री) 1000 रुपये
ड्राई क्लीनर 3000 रुपये
फाइनेंस कंपनी, चिट फंड 8000 रुपये
इंश्योरेंस कंपनी प्रति शाखा 15000 रुपये
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गुरुनानक व मोहन मार्केट बेचेगा नगर निगम
नगर निगम अमीनाबाद स्थित मोहन मार्केट व चारबाग स्थिति गुरुनानक मार्केट बेचेगा। मोहन मार्केट में आवंटित 327 दुकानों को आवंटियों के पक्ष में विक्रय करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट कार्यकारिणी में रखी गई। आवंटियों के पक्ष में नामांतरण करने व विक्रय विलेख की कार्यकारिणी ने मंजूरी दे दी। अब सदन में इस पर चर्चा होगी। इसके बाद बाजारों को बेचने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
मोहन मार्केट: 295 दुकानों पर मूल आवंटियों का कब्जा
मोहन मार्केट में 295 दुकानों पर मूल आवंटियों का कब्जा है। 17 में आवंटी के संबंधी, 15 में पारिवारिक रिश्तेदारों का कब्जा है। 70 दुकानों में एक बेसमेंट, 25 दुकानों में से एक से अधिक बेसमेंट व 189 दुकानों को तोड़कर एक या उससे अधिक दुकानें बनाई गई हैं। प्रस्ताव के अनुसार एक मुश्त नामांतरण शुल्क के साथ साथ संशोधित किराया किश्तों में तथा शेष धनराशि दुकानों के पक्ष में रजिस्ट्री कराये जाने से पहले जमा कराने का प्रस्ताव है। अनावासीय संपत्तियों के वर्तमान सर्किल रेट के दो गुने पर मूल आवंटी तथा उसके रक्त संबंधी व इसके अलावा अन्य कब्जेदारों के संबंध में तीन गुने पर विक्रय विलेख किए जाने का प्रस्ताव है।
गुरुनानक मार्केट
वर्ष 1952 में भूतल पर 206 दुकानें व प्रथम तल पर 48 आवासीय भवन किराये पर आवंटित किये गए थे गुरुनानक मार्केट में । आवंटियों ने नियम विपरीत आवासीय भवनों का व्यावसायिक में परिवर्तन कर गेस्ट हाउस, होटल व गोदाम बना लिया है। प्रस्ताव के मुताबिक व्यवसायिक उपयोग करने वाले आवंटियों से वर्तमान सर्किल रेट के दो गुने दर पर तथा आवासीय उपयोग करने वालों से वर्तमान सर्किल रेट पर मूल्यांकन कराया जाए। तीन गुना मूल्यांकन पर भुगतान करने पर उनके पक्ष में लीज पर विक्रय किया जाएगा। लेकिन वर्ष 2017 में संशोधित किए गए किराया जमा करना होगा। विक्रय विलेख पर शासन निर्णय करेगा।
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नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारियों को लगानी होगी मोबाइल से अटेंडेंस
नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारियों को मोबाइल दिया जाएगा। सभी को मोबाइल से ही अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करानी होगी। अभी तक केवल कार्यदाई संस्थाओं के कर्मचारियों को ही मोबाइल दिए जाने का फैसला हुआ था। लेकिन कार्यकारिणी की बैठक में गुरुवार को अन्य नियमित सफाई कर्मचारियों को भी मोबाइल दिए जाने का फैसला हुआ
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कई सड़कों और चौराहों का नाम बदला गया
--राजाजीपुरम वार्ड के अंतर्गत अंडरपास से ब्लाक चौराहा एसकेडी के सामने चौराहे का नाम भगवान परशुराम चौक होगा।
-- लेवर कॉलोनी वार्ड में एक बड़े पार्क का नाम भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेश श्रीवास्तव पार्क होगा
- नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद रहे स्वर्गीय रमेश कपूर बाबा की स्मृति मे एक पार्क का नाम उनके नाम पर एवं चौक वार्ड की मुख्य सड़क का नाम रमेश कपूर बाबा मार्ग होगा
- -आशियाना सेक्टर-के स्थित पार्क का नाम अवध व्यापार मण्डल के अध्यक्ष ओपी आहूजा पार्क होगा
- डालीगंज चौराहे का नाम समाजसेवी अतुल अग्रवाल चौराहा होगा।
- पुराना लोहा भण्डार से गुलाब बाड़ी मोड़ तक रोड का नाम वरिष्ठ साहित्यकार स्व डॉ निर्द्वन्द मिश्रा रोड होगा।
- लेबर कालोनी वार्ड के सर्वोदय पार्क का नाम महर्षि कश्यप पार्क होगा।
- डालीगंज निराला नगर में पटेल पार्क का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क किया गया।
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