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हाईकोर्ट ने मोबाइल टॉवर के निर्माण पर लगाई रोक

Lucknow News - लखनऊ हाईकोर्ट ने गोमती नगर के विराम खंड में निजी सम्पत्ति पर बन रहे मोबाइल टॉवर के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने याचिका पर...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 15 Sep 2025 09:37 PM
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हाईकोर्ट ने मोबाइल टॉवर के निर्माण पर लगाई रोक

लखनऊ। विधि संवाददाता हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोमती नगर के विराम खंड में निजी सम्पत्ति पर बन रहे मोबाइल टॉवर के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने गोमती नगर निवासी संजय कुमार राय व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया है। दलील दी गई कि याचियों के पड़ोस में 400 वर्ग फुट की समीर सक्सेना की निजी जमीन है। उस पर इंडस टॉवर लिमिटेड की ओर से करीब 30 मीटर ऊंचे मोबाइल टॉवर का निर्माण किया जा रहा है।

दलील दी गई कि उक्त टॉवर से याचियों के घरों की सुरक्षा खतरे में आ गई है।

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