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लोकसभा चुनाव 2019 : अब प्रत्याशी को अपने अपराध के बारे में जनता को बताना होगा

लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को अब अपने अपराधों को छिपाना आसान नहीं है। अब सभी प्रत्याशियों को अपने अपराधों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना होगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए राजनैतिक दलों को चेतावनी जारी...

लोकसभा चुनाव 2019 : अब प्रत्याशी को अपने अपराध के बारे में जनता को बताना होगा
सोहन लाल मिश्र,श्रावस्ती। Tue, 12 Mar 2019 06:41 PM
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लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को अब अपने अपराधों को छिपाना आसान नहीं है। अब सभी प्रत्याशियों को अपने अपराधों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना होगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए राजनैतिक दलों को चेतावनी जारी कर दी है।

नामांकन के दौरान प्रत्याशियों पर दर्ज अपराध नामांकन पत्र में भरना पड़ता था। लेकिन इस बार अपने ऊपर दर्ज अपराधों को प्रत्याशी खुद अपने खर्चे से समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में प्रकाशित प्रसारित करेंगे। इसके बाद खर्चे का विवरण देते समय संबंधित अखबारों की कटिंग भी जमा करनी होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जिसके तहत नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को प्रारूप 26 में अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों को दर्शाना होगा। इसके बाद सभी अभ्यथी अपने दल को भी इसकी लिखित सूचना देंगे और राजनैतिक दलों को आपराधिक प्रवृत्ति के अभ्यर्थियों की आपराधिक जानकारी अपने वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।

इसी के साथ प्रत्याशियों को अपने ऊपर दर्ज और लंबित मामलों को प्रमुख समाचार पत्रों में नामांकन से मतदान के दो दिन पूर्व तक कम से कम तीन बार प्रकाशित करानी होगी। इसी के साथ संबंधित क्षेत्र में देखे जाने वाले टीवी चैनलों में भी कम से कम तीन बार प्रसारित करानी होगी। इसी के साथ राजनैतिक दल भी अपने प्रत्याशियों के आपराधिक कृत्यों को समाचार पत्रों व अधिक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएंगे।

यहीं नहीं आपराधिक कृत्य वाले अपराधियों को रिटर्निंग आफिसर के समक्ष यह घोषणा भी करनी होगी कि उन्होंने अपने ऊपर दर्ज अपराधों की जानकारी अपनी पार्टी को दे दी है। इसी के साथ मतदान संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों की ओर से समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों को जिला निर्वाचन अधिकारी को व्यय लेखा के साथ देना होगा।

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