55 घण्टे के लाकडाउन में खुली रहेंगी शराब व बीयर की दुकानें
विशेष संवाददाता,राज्य मुख्यालय। प्रदेश सरकार ने हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे के बीच लगने वाले 55 घण्टे के लाकडाउन में शराब व बीयर की दुकानें खुली रखने के आदेश दिये हैं। मगर यह...

विशेष संवाददाता--राज्य मुख्यालयप्रदेश सरकार ने हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे के बीच लगने वाले 55 घंटे के लाकडाउन में शराब व बीयर की दुकानें खुली रखने के आदेश दिए हैं। मगर यह आदेश कन्टेनमेंट जोन के बाद की दुकानों पर ही लागू होगा।आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर.भूसरेड्डी ने इस बाबत सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक आदि को गुरुवार को एक शासनादेश जारी किया है।इसमें कहा गया है कि सभी देसी व अंग्रेजी शराब व बीयर की फुटकर दुकानों, माडल शाप, भांग की दुकानों जो कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित हैं की संचालन अवधि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी।दैवीय आपदा, सर्वव्यापी महामारी, महामारी, कानून व्यवस्था आदि के हालात में उपरोक्त व्यवस्था में बदलाव के लिए आबकारी आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
