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अभय सिंह हत्या कांड में एक आरोपी को आजीवन कारावास

बारात में शहर आए युवक को सात वर्ष पूर्व हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले मे शुक्रवार को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने एक दोषसद्धि अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई...

अभय सिंह हत्या कांड में एक आरोपी को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान संवाद ,बहराइच। Fri, 24 May 2019 07:33 PM
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बारात में शहर आए युवक को सात वर्ष पूर्व हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले मे शुक्रवार को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने एक दोषसद्धि अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषसद्धि अपराधी पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। जिसे अदा न करने पर एक माह की अतिरक्ति सजा काटनी होगी।

श्रावस्ती जिले के भिनगा कोतवाली के पूरे गोकुल सिंह गांव निवासी युवक अभय प्रताप सिंह उर्फ हर्षित पुत्र रुद्र प्रताप सिंह अपने एक मत्रि की शादी में 17 फरवरी 2012 की रात दरगाह थाने के चौपड़ा पेट्रोल पम्प के पास रूप रेस्टोरेंट में बारात आया था। बारात रेस्टोरेंट से जनवासे को जा रही थी। इसी दौरान अभय प्रताप सिंह को इलाहाबाद बैंक शाखा डिगिहा के सामने हमलावरों ने सीने में गोली मार दी। घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकत्सिकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के चाचा अजय प्रताप सिंह ने इसकी सूचना उसके पिता को दी।

मृतक का पिता रुद्रप्रताप सिंह बलरामपुर गए थे। वह तत्काल वहां से बहराइच पहुंचे। बेटे की हत्या के मामल़े में थाने में श्रावस्ती जिले के गिलौला थाने के मीरामऊ निवासी दिनेश कुमार वर्मा पुत्र जगत राम वर्मा वर्तमान पता दरगाह थाने के डिगिहा, वर्मा मोटर पार्ट्स दुकान व देहात कोतवाली के घसियारी पुरा, नौव्वागढ़ी नई बस्ती निवासी अभिषेक जायसवाल पुत्र कृपाराम को नामजद कर हत्या, धमकी की धाराओं में केस दर्ज कराया।
पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तहकीकात कर कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की। जिस पर कोर्ट में विचारण शुरू हुआ। शुक्रवार को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने बचाव पक्ष व अभियोजन से एडीजीसी मनोज कुमार सिंह के पक्ष को सुना। दिनेश कुमार वर्मा को दोष सद्धि पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषसद्धि अपराधी को एक हजार का जुर्माना की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरक्ति सजा काटनी होगी। दूसरे आरोपी अभिषेक जायसवाल को बरी किया गया है। 

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