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कचहरी ब्लास्ट : लखनऊ जेल से एक आरोपित के न आने से बचाव पक्ष के गवाहों से जिरह टली

कचहरी सीरियल ब्लास्ट के प्रकरण में लखनऊ जेल में निरुद्ध आरोपित मो. अख्तर को पेशी पर मंगलवार को मंडल कारागार के विशेष न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका। इस कारण मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 25...

कचहरी ब्लास्ट : लखनऊ जेल से एक आरोपित के न आने से बचाव पक्ष के गवाहों से जिरह टली
विधि संवाद, फैजाबाद Tue, 18 Sep 2018 07:47 PM
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कचहरी सीरियल ब्लास्ट के प्रकरण में लखनऊ जेल में निरुद्ध आरोपित मो. अख्तर को पेशी पर मंगलवार को मंडल कारागार के विशेष न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका। इस कारण मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 25 सितम्बर के लिए नियत किया गया। जब बाराबंकी जेल से तारिक काजमी व फैजाबाद से सज्जादुर्रहमान को कोर्ट में पेश किया गया। 
विशेष न्यायाधीश अमरजीत त्रिपाठी ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 सितम्बर का आदेश पारित किया गया।
इस दौरान न्यायालय में जिरह के लिए बचाव पक्ष के दो गवाह तारिक शमीम व मो. तालिब मंगलवार को आजमगढ़ से कोर्ट में पेश हुए। वहीं मामले में सुनवाई के समय एटीएस के एसपीओ, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अरविन्द  सिंह, पूर्व अध्यक्ष सूर्यभान वर्मा और बचाव पक्ष से अधिवक्ता एसके सिंह व जमाल उपस्थित रहे। बताते चले कि 23 नवम्बर 2007 को प्रदेश के तीन कचहरियों वाराणसी, लखनऊ और फैजाबाद में दिन दहाड़े सीरियल बम ब्लास्ट की घटना हुई थी। मामले में सुनवाई प्रत्येक मंगलवार को हो रहा है।

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