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निवेशकों के लिए वेयर हाउस व लॉजिस्टिक पार्क बनाना होगा आसान

--नोएडा समेत सभी प्राधिकरण इस आधार पर करेंगे अपने मास्टर प्लान में बदलाव

निवेशकों के लिए वेयर हाउस व लॉजिस्टिक पार्क बनाना होगा आसान
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊSun, 07 Jun 2020 06:11 PM
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--बाजार रेट के बजाए औद्योगिक रेट के 1.5 शुल्क पर मिलेगी जमीन--नोएडा समेत सभी प्राधिकरण इस आधार पर करेंगे अपने मास्टर प्लान में बदलाव राज्य मुख्यालय-विशेष संवाददातायूपी में निवेशकों के लिए वेयर हाउस व लॉजिस्टिक पार्क बनाना होगा आसान होगा। इस सेक्टर में निवेश करने वाले उद्यमियों को अब अपेक्षाकृत सस्ते रेट पर औद्योगिक क्षेत्र में जमीन मिल सकेगी। ऐसी यूनिट से वेयर हाउस व लॉजस्टिक पार्क निर्माण को प्राधिकरण द्वारा जमीन आवंटन के लिए औद्योगिक दर का 1.5 गुना शुल्क लिया जाएगा। मास्टर प्लान में करना होगा बदलावउपरोक्त जमीन की की दरें औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि के लिए आरक्षित क्षेत्रों में आवंटन के लिए ही लागू की जाएगी। यह दरें केवल औद्योगिक संपदा के लिए लागू होंगी, किसी अन्य के लिए नहीं। इस निर्णय के अमल के लिए विकास प्राधिकरणों को अपने-अपने मास्टर प्लान व बिल्डिंग नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए प्राधिकरण अपने बोर्ड की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पास करा कर दरें लागू करें। औद्योगिक विकास विभाग ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीसीडा, लीडा, सीडा, गीडा, यीडा व अन्य औद्योगिक प्राधिकरणों को इससे संबंधित निर्देश जारी किए हैं।मिलेगी 60 फीसदी तक ग्राउंड कवरेज की अनुमतिइसके अलावा आवास व शहरी नियोजन विभाग से कहा गया है कि वह अपने विकास प्राधिकरणों के नियमों में बदलाव कर वेयर हाउसिंग व लॉजस्टिक यूनिट के लिए 60 प्रतिशत तक ग्राउंड कवरेज की अनुमति दें। इसके अलावा इन पार्क व यूनिट के लिए भू उपयोग परिवर्तन के मामलों में औद्योगिक भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लागू किया जाना उचित होगा।बाजार रेट के बजाए औद्योगिक रेट के 1.5 शुल्क पर मिलेगी जमीन वैसे लाजिस्टिक पार्क व वेयरहाउस के लिए जमीन औद्योगिक दरों पर दिए जाने की मांग उठ रही थी लेकिन इसे सरकार ने डेढ़ गुना रेट पर ही करना मंजूर किया। हालांकि अभी भी यह रेट बाजार दर से कम है। उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजस्टिक नीति में इस बदलाव से माना जा रहा है कि कई यूनिट जमीन व अन्य छूट से निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगी। जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियां अब बड़े-बड़े वेयरहाउस स्थापित कर रही हैं। लाजिस्टिक सेवाओं में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण अब इसमें निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। इससे निर्माण क्षेत्र को सीधा लाभ होगा। जहां तक वेयरहाउस का सवाल है यूपी में 80 लाख मीट्रिक क्षमता के 178 वेयरहाउस हैं। सरकार ने वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक इकाइयों व पार्क को उद्योग का दर्जा दिया है।

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