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ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर दिखे तो खैर नहीं!

-डीजीपी ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए जारी की सोशल मीडिया पॉलिसी लखनऊ, प्रमुख संवाददाता ...

ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर दिखे तो खैर नहीं!
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊWed, 08 Feb 2023 07:20 PM
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-डीजीपी ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए जारी की सोशल मीडिया पॉलिसी

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता

डीजीपी डॉ. डीएस चौहान ने सभी पुलिस कर्मियों के लिए सरकारी कार्य के दौरान सोशल मीडिया के व्यक्तिगत प्रयोग पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य के दौरान सोशल मीडिया का व्यक्तिगत प्रयोग पुलिसकर्मी के बहुमूल्य समय को नष्ट करता है। इस कारण राजकीय एवं विभागीय हित में इसे प्रतिबंधित किया गया है।

डॉ. चौहान ने बुधवार को प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी जारी कर दी। उन्होंने कहा कि पूर्व में जारी सोशल मीडिया पॉलिसी और कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करते हुए सरकारी कार्य के दौरान बावर्दी अशोभनीय वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड किए जाने के मामले सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। इसके तहत कार्यालय एवं कार्यस्थल पर वर्दी में वीडियो या रील्स इत्यादि बनाने अथवा किसी भी कार्मिक द्वारा अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर लाइव टेलीकास्ट को भी प्रतिबंधित किया गया है। ड्यूटी के बाद भी बावर्दी किसी भी प्रकार का ऐसा वीडियो या रील जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती हो, उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

ड्रिल का वीडियो भी नहीं गोपनीय

डीजीपी ने कहा है कि थाना, पुलिस लाइंस या कार्यालय के निरीक्षण तथा पुलिस ड्रिल या फायरिंग में भाग लेने के लाइव टेलीकास्ट से संबंधित वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करना गोपनीयता का उल्लंघन है। इसी तरह अपने कार्यस्थल से संबंधित किसी वीडियो या रील्स आदि के जरिए शिकायतकर्ता के संवाद का लाइव टेलीकास्ट या वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड करना उसकी निजता का उल्लंघन हो सकता है। इस कारण सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसे भी प्रतिबंधित किया गया है।

लेनी होगी अनुमति

सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी प्रकार की कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट या वेबीनार में आमंत्रित किये जाने पर पुलिस कर्मियों को उसमें भाग लेने से पूर्व अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित कर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसी तरह वे सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म से किसी भी प्रकार का धनार्जन भी नहीं करेंगे, जब तक कि उनके द्वारा सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाए। सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म से किसी भी व्यक्तिगत, व्यवसायिक कंपनी या उत्पाद का प्रचार-प्रसार किया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन का मामला संज्ञान में आने पर सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर अपने पर्यवेक्षण अधिकारियों को इससे अवगत भी कराया जाएगा।

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इन कार्यों पर भी रोक

‌-किसी भी गोपनीय सरकारी दस्तावेज, हस्ताक्षरित रिपोर्ट अथवा पीड़ित के प्रार्थना-पत्र को सरकारी या व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नहीं डाला जाएगा।

-किसी भी यौन शोषित पीड़िता या किशोर/किशोरी तथा किशोर आरोपित दोषी की पहचान अथवा नाम व अन्य विवरण सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उजागर नहीं किया जाएगा।

-सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर महिलाओं एवं अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की गरिमा को प्रभावित करने वाले या उनकी गरिमा के विपरीत कोई भी टिप्पणी नहीं की जाएगी।

-विभाग में असंतोष की भावना फैलाने वाली पोस्ट अथवा सामग्री सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा नहीं की जाएगी।

-सरकार या उसकी नीतियों, कार्यक्रमों अथवा राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक विचारधारा एवं राजनेता के संबंध में सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी।

-सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया एकाउन्ट से की जाने वाली पोस्ट में किसी जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय, व्यवसाय, सेवाएं, संवर्ग, लिंग, क्षेत्र व राज्य आदि के संबंध में भेदभावपूर्ण, पूर्वाग्रह या दुराग्रह से ग्रसित कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी।

-सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया एकाउन्ट से ऐसे किसी व्यक्ति के साथ फोटो पोस्ट नहीं की जाएगी, जो आपराधिक, अवांछित या गैरसामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो या रहा हो।

-पुलिस के ‘सराहनीय कार्य से संबंधित पोस्ट में अभियुक्तों की फोटो या वीडियो सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ‘ब्लर करके ही पोस्ट की जाएगी।

-पुलिस कार्रवाई के दौरान बरामद माल एवं हथियार को बिना सीलमोहर किए हुए फोटो या वीडियो सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नहीं डाली जाएगी।

-गश्त, पेट्रोलिंग या कार्यक्षेत्र में मिलने वाले व्यक्तियों की फोटो या वीडियो आवश्यकता पड़ने पर ‘ब्लर करके ही सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डाली जाएगी।

-पुलिस की वर्दी, सरकारी अस्त्र-शस्त्र या वाहन इत्यादि का प्रयोग करते हुए पुलिसकर्मियों के परिवारीजनों द्वारा कोई वीडियो या फोटो अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया एकाउन्ट से अपलोड नहीं किया जाएगा।

-व्यक्तिगत कार्यों व व्यक्तिगत आयोजनों से संबंधित फोटो या वीडियो सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट नहीं की जाएगी।

-किसी भी प्रकार के सांकेतिक विरोध एवं किसी भी संगठन या राजनीतिक दल आदि से संबंधित प्रतीक को सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया एकाउन्ट के डीपी या प्रोफाइल पिक्चर आदि के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

-पुलिसकर्मी सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया एकाउन्ट से ऐसे किसी भी वाट्सएप ग्रुप या पेज से नहीं जुड़ेंगे जो पुलिस विभाग या सरकार के विरोध में हो एवं जाति, सम्प्रदाय व क्षेत्रवाद आदि के नाम पर बनाया गया हो और न ही स्वयं ऐसा कोई ग्रुप बनाएंगे।

-पुलिसकर्मी सरकारी सोशल मीडिया एकाउंट को अपने व्यक्तिगत मोबाइल पर लॉगिन नहीं करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर व्यक्तिगत एकाउंट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि सरकारी मोबाइल नंबर, इण्टरनेट, वाई-फाई, आईपी एड्रेस व ई-मेल आईडी का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

-सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्राप्त होने वाली पोस्ट, फोटो या वीडियो को सत्यापन किए बिना अग्रसारित नहीं किया जाएगा।

-सोशल मीडिया के माध्यम से सेवा संबंधी मामलों का निराकरण करने के लिए वीडियो अथवा पोस्ट साझा नहीं किया जाएगा।

-सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रचलित ऑनलाइन पोल या वोटिंग पर किसी भी सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से बिना अनुमति के प्रतिभाग नहीं किया जाएगा न ही इस संबंध में कोई टिप्पणी की जाएगी।

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केवल इन गतिविधियों के लिए होगी अनमुति

-पुलिसकर्मियों को एक सामान्य नागरिक के रूप में व्यक्तिगत एकाउन्ट से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर की गई अभिव्यक्ति में यह स्पष्ट करना होगा कि उक्त विचार उनका निजी विचार है एवं इससे विभाग का कोई सरोकार नहीं है। सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर की जाने वाली टिप्पणी के लिये संबंधित कार्मिक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

-सरकारी कार्य को प्रभावित किए बिना, कर्तव्य-निर्वहन, जन-सहायता, जनसेवा, मानवतापूर्ण कार्यों एवं व्यक्तिगत उपलब्धि से संबंधित पोस्ट, फोटो या वीडियो को अपने व्यतिगत सोशल मीडिया एकाउन्ट से साझा किया जा सकता है।

-सरकारी कार्य को प्रभावित किए बिना अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया एकाउंट से पुलिस के सराहनीय कार्यों से संबंधित पोस्ट को री-ट्वीट, शेयर या लाइक करते हुए कमेन्ट भी किया जा सकता है।

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