आईटी सिटी योजना को रफ्तार, चार गांवों की जमीन अधिग्रहीत होगी

Mar 02, 2026 06:01 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News - लखनऊ विकास प्राधिकरण की आईटी सिटी योजना को बड़ा प्रशासनिक आधार मिला है। चार गांवों के लिए धारा 4 की अधिसूचना जारी की गई है, जिससे सामाजिक समाघात सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी। योजना के तहत 12 गांवों में आईटी सिटी विकसित की जाएगी। प्रभावित परिवारों और जमीन के अधिग्रहण पर ध्यान दिया जाएगा।

आईटी सिटी योजना को रफ्तार, चार गांवों की जमीन अधिग्रहीत होगी

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित आईटी सिटी योजना को बड़ा प्रशासनिक आधार मिल गया है। योजना के तहत चार गांवों की जमीन के लिए धारा 4 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही इन गांवों में सामाजिक समाघात (सोशल इम्पैक्ट) सर्वे की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। प्राधिकरण 12 गांवों की जमीन पर आईटी सिटी विकसित कर रहा है, लेकिन मोहारी कला, सिद्धपुरा, मोहारी खुर्द और खुजौली में अब तक धारा 4 की अधिसूचना लंबित थी। शासन स्तर से 2 मार्च को अधिसूचना जारी होने के बाद इन गांवों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में औपचारिक रूप से शामिल हो गई है।

क्या होगा सामाजिक समाघात सर्वे? धारा 4 लागू होने के बाद अब यह सर्वे किया जाएगा कि प्रस्तावित आईटी सिटी परियोजना का स्थानीय आबादी, रोजगार, सामाजिक ढांचे और आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कितने परिवार प्रभावित होंगे, कितनी कृषि भूमि जाएगी और पुनर्वास की क्या आवश्यकता होगी, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन किया जाएगा। धारा 11 के बाद जमीन की खरीद-फरोख्त पर लगेगी रोक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक, धारा 11 की अधिसूचना जारी होते ही लैंड पूलिंग की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी और जमीन की रजिस्ट्री पर पूर्ण रोक लग जाएगी। इसके बाद कोई भी व्यक्ति प्रभावित क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकेगा। फिलहाल कुछ लोग लैंड पूलिंग योजना के तहत जमीन खरीदकर प्राधिकरण से समझौते कर रहे हैं, लेकिन धारा 11 लागू होते ही यह रास्ता बंद हो जाएगा। मुआवजा या लैंड पूलिंग का विकल्प जिन किसानों की निजी जमीन है, वे चाहें तो लैंड पूलिंग में शामिल हो सकते हैं। जो इसमें शामिल नहीं होंगे, उनकी जमीन का अधिग्रहण डीएम सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा देकर किया जाएगा।

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