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पेंशनरों के महंगाई राहत की राशि बढ़ी

शासन ने उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों को महंगाई राहत दर में वृद्धि का लाभ दिया है। इन पेंशनरों को महंगाई राहत जो 136 फीसदी मिल रहा था उसे...

पेंशनरों के महंगाई राहत की राशि बढ़ी
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊMon, 05 Mar 2018 07:10 PM
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-वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के तहत पेंशन पाने वालों को होगा लाभ

राज्य मुख्यालय। प्रमुख संवाददाता

शासन ने उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों को महंगाई राहत दर में वृद्धि का लाभ दिया है। इन पेंशनरों को महंगाई राहत जो 136 फीसदी मिल रहा था उसे 139 फीसदी किया गया है। यह लाभ 01 जुलाई 2017 से मान्य होगा।

सचिव वित्त एमपी अग्रवाल ने इस आशय का शासनादेश जारी किया है। शासनादेश के मुताबिक जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के तहत नहीं हुआ और होना भी नहीं है उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनर जिन्हें शासकीय पेशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के पेंशनरों पर लागू नहीं होगा। इनसे संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी होगा।

अपुनरीक्षित अनंतिम पेंशनरों को अब 264 फीसदी महंगाई राहत

वहीं पंचम वेतन आयोग के वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/अनंतिम पेंशन पा रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों अब 264 की जगह 268 फीसदी मासिक की दर से महंगाई राहत देने का आदेश हुआ है। यह आदेश एक जुलाई 2017 से मान्य होगा। इस बढ़े हुए महंगाई राहत का लाभ उन पेंशनरों को मिलेगा जो पंचम वेतन आयोग के अनुसार संशोधन पूर्व वेतनमान में पेंशन पा रहे हैं। अथवा जिनके वेतनमान एक जनवरी 2006 से पुनोरीक्षित नहीं हुए हैं। प्रशासकीय विभागों को इस आदेश के मुताबिक अनंतिम पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत की गणना करके भुगतान करने को कहा गया है।

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