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असंगठित कर्मकार पंजीयन के लिए आय सीमा दोगुनी: स्वामी प्रसाद मौर्य

राज्य मुख्यालय। प्रमुख संवाददाता

असंगठित कर्मकार पंजीयन के लिए आय सीमा दोगुनी: स्वामी प्रसाद मौर्य
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊSat, 15 Dec 2018 08:41 PM
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राज्य मुख्यालय। प्रमुख संवाददाता

प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार असंगठित कर्मकारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेगी। प्रदेश के करीब 4.5 करोड़ असंगठित कर्मकारों का पंजीयन जनवरी 2019 से शुरू किया जाएगा। पंजीकरण के लिए असंगठित कर्मकारों की आय जो 80 हजार रुपये थी उसे बढ़ाकर 1.60 लाख वार्षिक करने का निर्देश दिया है।

श्री मौर्य ने तिलक हॉल में असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए गठित ‘उ.प्र. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड‘ की दूसरी बैठक में यह निर्देश दिए। पंजीयन के क्रम में 2.5 एकड़ या इससे कम कृषि भूमि के भूमिधर किसानों को भी असंगठित कर्मकार की श्रेणी में रखने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 4.5 करोड़ असंगठित कर्मकारों का पंजीयन जनवरी 2019 से शुरू किया जाएगा। यह पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल पर स्वप्रमाणन के आधार पर होगा। प्रतिमाह करीब 45 लाख ऐसे मजदूर श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत किए जाएंगे। मजदूर से 50 रुपये शुल्क लेकर पंजीयन पांच साल के लिए होगा। उन्होंने कहा कि पंजीकृत कर्मकारों के उन्नयन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। जनवरी 2019 से इन श्रमिकों को लाभान्वित करने के कार्यों की शुरुआत की जाएगी। पंजीकृत मजदूरों को दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना से भी लाभान्वित किया जाएगा। दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये दुर्घटना के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को मिलेगा। विकलांगता की स्थिति में एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी जबकि अटल पेंशन योजना के तहत ऐसे कर्मकारों को वृद्धावस्था के दौरान एक हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

बैठक में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेशचन्द्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 के तहत ‘उ.प्र. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2016 बनाई है। इसी के तहत ही ‘उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया।

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