प्रदेश में बिजली थाने खोलने की अधिसूचना जारी
शासन के गृह विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में एंटी थेफ्ट थाने खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें थानों के क्षेत्राधिकार का भी निर्धारण किया गया...
शासन के गृह विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में एंटी थेफ्ट थाने खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें थानों के क्षेत्राधिकार का भी निर्धारण किया गया है।
पिछले दिनों प्रदेश कैबिनेट ने इस संबंध में निर्णय लिया था। इन एंटी थेफ्ट थानों के लिए अलग से पद सृजित किए जाएंगे और इसका पूरा खर्चा उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड उठाएगा। एंटी थेफ्ट थाने में कुल 28 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इसमें एक इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर, 11 हेड कांस्टेबल और 9 कांस्टेबल होंगे। दो कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के रखे जाएंगे। ये सभी प्रति नियुक्ति से भरे जाएंगे। पुलिस विभाग पूरा पुलिस स्टाफ मुहैया कराएगा। ये थाने ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेंगे और बिजली की चोरी रोकेंगे। थानों में कामकाज शुरू हो जाने के बाद बिजली चोरी से संबंधित मुकदमे इन्हीं थानों में दर्ज होंगे और उसकी विवेचना भी इन्हीं थानों के इंस्पेक्टर व सब इंस्टेक्टर करेंगे।