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अमिताभ ठाकुर की शिकायत को मुख्य सचिव को देखने के निर्देश

कोर्ट ने दिया आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा उनके सेवा सम्बन्धी मामलों में फर्जी अभिलेख बना कर प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में दी गई शिकायत को मुख्य सचिव को अपने स्तर...

अमिताभ ठाकुर की शिकायत को मुख्य सचिव को देखने के निर्देश
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊTue, 01 Aug 2017 08:29 PM
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कोर्ट ने दिया आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा उनके सेवा सम्बन्धी मामलों में फर्जी अभिलेख बना कर प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में दी गई शिकायत को मुख्य सचिव को अपने स्तर पर देखने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला व न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की खंडपीठ ने अमिताभ ठाकुर की इस सम्बंध में दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया था कि याची ने पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन व पूर्व प्रमुख सचिव, गृह देबाशीष पांडा के खिलाफ शिकायत दी थी कि उन्होंने राजनैतिक दबाव में उनके निलम्बन सम्बंधी मामले में अनेक फर्जी अभिलेख तैयार कराए जिनके आधार पर उनका निलंबन दो बार विधि विरुद्ध तरीके से बढ़ाया गया। याची का कहना था कि उसके द्वारा बार-बार शिकायत किये जाने पर भी इसकी जांच नहीं की जा रही है। न्यायालय ने याची पक्ष और सरकार की दलीलें सुनने के बाद दिए अपने निर्देश में कहा कि आलोक रंजन अब मुख्य सचिव नहीं हैं, लिहाजा याची वर्तमान मुख्य सचिव को अपनी शिकायत दे जिस पर मुख्य सचिव गुण-दोष के आधार पर स्वयं उचित निर्णय लें।

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