श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी का तीन दिन में करें तबादला
Lucknow News - निदेशक, कृषि को हाईकोर्ट का आदेश लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने

निदेशक, कृषि को हाईकोर्ट का आदेश लखनऊ, विधि संवाददाता।
जिला कृषि अधिकारी का तबादला
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश के बावजूद याची कर्मचारी को ज्वाइन न कराने तथा वेतन जारी करने के एवज में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में रिश्वतखोरी होने के आरोपों के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने निदेशक, कृषि को आदेश दिया है कि वह तीन दिन में श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी बलजीत बहादुर वर्मा का जिले के बाहर तबादला करें। इसके साथ ही न्यायालय ने उक्त अधिकारी व याची कर्मचारी के एक कथित बातचीत के संबंध में सीडीआर प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है।
कर्मचारी की अपील
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने कर्मचारी महेंद्र प्रताप सिंह की विशेष अपील पर पारित किया। कर्मचारी ने अपने निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। न्यायालय ने 5 फरवरी को निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए, कर्मचारी को वेतन-भत्तों का लाभ देने का आदेश दिया था।
रिश्वतखोरी के सबूत
कर्मचारी का आरोप है कि न्यायालय के स्पष्ट स्थगन आदेश के बावजूद श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी ने आदेश का पालन नहीं किया और कहा कि कोई स्थगन आदेश नहीं है, सिर्फ जवाबी हलफ़नामा मांगा गया है। याची ने इस बातचीत की कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे कोर्ट ने स्वयं सुना। न्यायालय ने जब कोर्ट में मौजूद जिला कृषि अधिकारी से इस बातचीत के संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने पहले कथन से इनकार किया, बाद में कहा कि उन्हें याद नहीं है।
जांच और अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में तैनात एक लिपिक सुनील कुमार मौर्य को कर्मचारी का वेतन जारी करने के नाम पर पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और मामले की जांच चल रही है।
इन परिस्थितियों को गंभीर मानते हुए खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा हालात में जिला कृषि अधिकारी का उसी कार्यालय में बने रहना उचित नहीं है। यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही सहित अन्य विधिक कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।
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