कोर्ट परिसर में चाकूबाजी से घायल की सुरक्षा के आदेश
हाईकोर्ट ने केजीएमयू में भर्ती युवक की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, जो कैसरबाग में चाकूबाजी की घटना में घायल हुआ था। न्यायालय ने विवेचनाधिकारी को अगली सुनवाई पर तलब किया है और घटना की...
केजीएमयू में भर्ती है युवक, हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कोर्ट ने मामले के विवेचनाधिकारी को भी तलब किया
लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले दिनों कैसरबाग स्थित जिला न्यायालय परिसर में हुई कथित चाकूबाजी की घटना में घायल युवक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश पुलिस आयुक्त को दिए हैं। न्यायालय ने मामले के विवेचनाधिकारी को भी अगली सुनवाई पर तलब किया है। इसी के साथ न्यायालय ने जनपद न्यायाधीश, लखनऊ से भी पूछा है कि जब उन्हें घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या कार्रवाई की। मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने देवेन्द्र गुप्ता की जनहित याचिका पर पारित किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि घटना की सम्भावित सीसीटीवी फुटेज विवेचनाधिकारी को अब तक मुहैया नहीं कराई जा सकी है क्योंकि इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट प्रशासन से निर्देश का इंतजार है। इस पर न्यायालय ने हाईकोर्ट प्रशासन के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा को इस सम्बन्ध में जानकारी कर, अगली सुनवाई पर अवगत कराने को कहा है। वहीं, घायल युवक मो. शावेज के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि घायल अब भी केजीएमयू के इमर्जेंसी वार्ड में भर्ती है, उसका पैर टूट चुका है और सिर में भी चोटें हैं। आरोप लगाया गया कि जब उस पर वकील की यूनिफॉर्म पहने लोगों ने हमला किया गया तो वह कस्टडी में था। कहा गया कि वार्ड के आस-पास संदिग्ध लोग टहलते रहते हैं, जिससे घायल की जान को खतरा महसूस हो रहा है।
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