‘एक सप्ताह में शपथ दिलाएं या हाजिर हों मेयर व डीएम’

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ की हाईकोर्ट ने वार्ड संख्या-73 के पार्षद ललित किशोर तिवारी को शपथ दिलाने में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने एक हफ्ते में शपथ दिलाने का आदेश दिया, अन्यथा अगली सुनवाई पर संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अगली सुनवाई 21 मई को होगी।

‘एक सप्ताह में शपथ दिलाएं या हाजिर हों मेयर व डीएम’

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से सत्र अदालत द्वारा ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद पर निर्वाचित घोषित किए जाने के पांच महीने बाद भी अब तक शपथ नहीं दिलाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि एक सप्ताह में कोर्ट द्वारा निर्वाचित घोषित किये गए, पार्षद को शपथ दिलाएं अथवा अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर हों। मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर व न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने याची ललित तिवारी उर्फ ललित किशोर तिवारी की याचिका पर पारित किया। इसके पूर्व 11 मई को दिए आदेश में भी न्यायालय ने कहा था कि यदि बुधवार तक शपथ नहीं दिला दी जाती तो मेयर, जिलाधिकारी व नगर आयुक्त उपस्थित होकर इसका स्पष्टीकरण दें।

हालांकि बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान मेयर की ओर से उपस्थिति से छूट सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, वहीं जिलाधिकारी के छुट्टी पर रहने के आधार पर उपस्थिति से छूट की प्रार्थना की गई। सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त हाजिर रहे।

Voice of UP

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।