दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका, अगली सुनवाई 9 मार्च को
Lucknow News - हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। यह याचिका निचली अदालत द्वारा एफआईआर दर्ज कराने से इनकार किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 9 मार्च की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर पारित किया। याची ने 28 जनवरी को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी है। उस आदेश में अदालत ने राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की मांग ठुकरा दी थी।
विशेष अदालत ने कहा था कि नागरिकता के प्रश्न पर निर्णय लेना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच कराने की मांग की गई है। याची ने उन पर भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं।
यह शिकायत पहले रायबरेली की विशेष एमपी/एमएलए अदालत में दायर की गई थी। बाद में शिकायतकर्ता की अर्जी पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 17 दिसंबर 2025 को मामला रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। लखनऊ की विशेष अदालत ने 28 जनवरी को याचिका खारिज कर दी। इसके बाद याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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