
शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक दो फरवरी बढ़ी
Lucknow News - हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन पर 13 जनवरी को लगी अंतरिम रोक को अगले सुनवाई तक बढ़ा दिया है। अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। याचिकाओं में समायोजन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में समायोजन के मामले में याची शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया पर 13 जनवरी को लगी अंतरिम रोक को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है। मामले ने अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने शिक्षकों की ओर से दाखिल 12 अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि उनकी तरफ से जवाबी शपथ पत्र याची पक्ष को प्राप्त करा दिया गया है। इस पर याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाबी शपथ पत्र का प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए, न्यायालय से समय की मांग की जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 फरवरी की तारीख नियत करते हुए, तब तक के लिए अंतरिम रोक बढ़ा दी है।
उल्लेखनीय है कि याचिकाओं में तीसरे चरण के समायोजन में नियमों की अनदेखी को आधार बनाया गया है। कहा गया है कि पहले चरण के समायोजन में विभिन्न जिलों के तमाम स्कूल एकल हो गए थे, उसके बाद अगस्त में दूसरे चरण का समायोजन तो हुआ लेकिन विसंगतियां दूर नहीं हो सकी तथा मनमाने तरीके से कुछ जिलों में वरिष्ठ तो कुछ में कनिष्ठ शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेज दिया गया।

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