अपनी जमीन का सर्किल रेट ऑनलाइन देख सकेंगे लोग - रवींद्र जायसवाल
संक्षेप: Lucknow News - - स्टांप एवं पंजीयन मंत्री ने कहा कि सर्किल रेट तय करने की प्रक्रिया होगी

सरकार जमीन के सर्किल रेट तय करने की प्रक्रिया आसान बनाने जा रही है। सर्किल रेट तय करने की दुश्वारियों को दूर किया जाएगा। ऐसी जमीन खरीदने वालों को राहत मिलेगी, जो मुख्यमार्ग से कुछ दूर पर स्थित है। यही नहीं, व्यवस्था बदलने के बाद पूरी जानकारी भरकर अपनी जमीन का सर्किल रेट स्टांप विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकेंगे। स्लाट बुक कर खुद करवा सकेंगे रजिस्ट्री स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोग अपने लिए स्लॉट बुक करके रजिस्ट्री भी खुद करवा सकेंगे। मध्यस्थ की जरूरत नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संबंध में शासनादेश हो जाएंगे। अभी तक तकरीबन 40 मानकों पर सर्किल रेट तय किए जाते हैं। इन्हें घटाकर 15-20 तक लाया जाएगा। इससे एक ही क्षेत्र में अलग-अलग जमीनों के सर्किल रेट फर्क हो जाएंगे। अभी तक कोई व्यक्ति लखनऊ में हजरतगंज में मुख्य सड़क या हजरतगंज की किसी गली में जमीन खरीदता था तो उस पर एक समान सर्किल रेट लगता था। अब ऐसा नहीं होगा। लोग नई व्यवस्था आने के बाद अपनी जमीन का ब्योरा भरकर अपनी जमीन का सर्किल रेट ऑनलाइन देख सकेंगे। मंत्री ने कहा कि इसके अलावा सर्किल रेट को लेकर और भी विषमताएं हैं। ये दुश्वारियां खत्म की जाएंगी। विभाग इस संबंध में शासनादेश जारी करेगा। शासनादेश जारी होने के बाद संबंधित जिला अधिकारी उसके मुताबिक सर्किल रेट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'ईज ऑफ लिविंग' विजन के मुताबिक यह कदम आम लोगों के जीवन को सरल, पारदर्शी और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा सुधार है। स्टांप चोरी के मामलों में आएगी कमी रवींद्र जायसवाल ने कहा कि सर्किल रेट तय करने की प्रक्रिया आसान होने के बाद सर्किल रेट से जुड़ी शिकायतों में कमी आएगी। स्टांप चोरी भी रुकेगी। अभी तक नियमों में अस्पष्टता की वजह से ऐसी दिक्कतें आती थीं। ऐसी व्यवस्था की जा रही है, जिससे ग्राहक खुद रजिस्ट्री में लगने वाले स्टांप का शुल्क निकाल सकेंगे। अभी तक हर जिले में सर्किल रेट के अलग-अलग प्रारूप थे। आईजी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन नेहा शर्मा ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश के सभी जिलों के सर्किल रेट में एकरूपता आएगी। शासनादेश जल्द ही जारी करके सभी जिलों को भेज दिया जाएगा। 31 अक्तूबर तक शाम छह बजे तक खुलेंगे रजिस्ट्री कार्यालय प्रदेश भर के सभी रजिस्ट्री कार्यालय 31 अक्तूबर तक शाम छह बजे तक खुलेंगे। मंत्री रवींद्र जायसवाल के आदेश पर व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। बुधवार को मंत्री ने मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दीपावली की वजह से रजिस्ट्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। लोगों को रजिस्ट्री करवाने में दिक्कत न आए, इसलिए निर्णय लिया गया है। लोग रजिस्ट्री के लिए स्टांप पेपर की खरीद और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के साथ-साथ नकद भी कर सकेंगे।

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