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छह महीने में गोकशी के 2197 मामलों में लगाया गैंगस्टर

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में बीते छह महीने के दौरान गोकशी और गोवंश की तस्करी के खिलाफ पुलिस की ओर से चलाए गए विशेष अभियान में 3867 लोगों को गिरफ्तार किया गया...

छह महीने में गोकशी के 2197 मामलों में लगाया गैंगस्टर
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊWed, 10 Jun 2020 07:38 PM
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प्रमुख संवाददाता-राज्य मुख्यालय अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में बीते छह महीने के दौरान गोकशी और गोवंश की तस्करी के खिलाफ पुलिस की ओर से चलाए गए विशेष अभियान में 3867 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2197 मामलों में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। उन्होंने बताया कि एक जनवरी से आठ जून 2020 तक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 1324 मुकदमें दर्ज किए। इन मुकदमों में कुल 4326 आरोपियों के नाम सामने आए और उनमें से 3867 को गिरफ्तार किया गया। गोवध निवारण कानून के तहत 867 मामलों में आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए हैं जबकि 44 मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) और 2197 मामलों में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 1823 मामलों में गुंडा एक्ट लगाया गया है जबकि 421 मामलों में हिस्ट्रीशीट भी खोली गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश का उद्देश्य उत्तर प्रदेश गोवध निवारण कानून-1955 को और अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाकर गोवंशीय पशुओं की रक्षा तथा गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्णतया रोकना है। इसमें गोकशी की घटनाओं के लिए 10 साल के अधिकतम कारावास की सजा तथा 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यदि कोई गो तस्करी करते पकड़ा गया तो उसकी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है।

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