
लुलु हाइपर मार्केट में मसालों और स्नैक्स की बिक्री पर रोक, दो प्रतिष्ठान अब भी बंद
Lucknow News - खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने लुलु हाइपर मार्केट की सघन जांच की और कई खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी। निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने की पुष्टि हुई। इसके अलावा, सिनेपोलिस मॉल में केएफसी और लुलु मॉल में गबरू द चाप के संचालन पर भी रोक लगाई गई है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने एक दिन पहले प्रतिष्ठित मॉल में छापा मारा था। इसी क्रम में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से गठित सचल दल ने बुधवार को फिर इसी लुलु हाईपर मार्केट की सघन जांच की। नियमों के उल्लंघन के चलते कई खाद्य पदार्थों की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी। सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने लुलु हाइपर मार्केट का निरीक्षण किया। इसके पूर्व छापेमारी में इस हाइपर मार्केट की रीपैकेजिंग इकाई बंद कराई गई थी। निरीक्षण में पाया गया कि पैक्ड खाद्य पदार्थों के रखरखाव में खाद्य सुरक्षा एवं मानक के अनुसार अभी तक सुधार नहीं किया गया है।

इसलिए टीम ने अग्रिम आदेशों तक कई खाद्य पदार्थों की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी। इनमें चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर शामिल हैं। इनके अलावा स्नैक्स-ड्राई फ्रूट्स जैसे, मखाना, सौंफ, कालीकट हलवा, बनाना चिप्स, आलू भुजिया, चिवड़ा और काजू पर भी रोक है। खाद्य कारोबारकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। हाइपरमार्केट के अन्य खाद्य कारोबार का संचालन जारी रहेगा। वहीं, सिनेपोलिस मॉल में केएफसी के संचालन पर कमियों में सुधार की प्रक्रिया पूरी होने तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह लुलु मॉल में गबरू द चाप को भी वैध खाद्य लाइसेंस बनवाने तक कारोबार के संचालन पर रोक का निर्देश है।

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