रोडवेज बसें अनधिकृत ढाबे पर रोकी तो जुर्माना और निलंबन
उ.प्र. परिवहन निगम की बसें अब अनधिकृत ढाबों पर नहीं रूकेंगी। ऐसा करने पर बस के चालक और परिचालक दंडित होंगे। पहली बार इनसे 2000 रुपये जुर्माना वसूली जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर संविदा समाप्त करने...
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें अब अनधिकृत ढाबों पर नहीं रूकेंगी। ऐसा करने पर बस के चालक और परिचालक दंडित होंगे। पहली बार इनसे 2000 रुपये जुर्माना वसूली जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर संविदा समाप्त करने और निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्देश निगम के प्रबंध निदेशक डा. राजशेखर ने जारी किए हैं। स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चालक और परिचालक निगम की बसें मार्ग पर अधिकृत किए गए ढाबों पर ही रोकेंगे। अनधिकृत ढाबों पर बसें ना रूकें इसके लिए सघन जांच कराई जाएगी। जांच के दौरान वीडियो रिकार्डिंग भी होगी। जांच रात के समय किए जाएंगे। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि चालक और परिचालक मादक पदार्थ का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। अधिकृत ढाबों पर खाने की गुणवत्ता और साफसफाई की जांच भी की जाएंगी। जिस डिपो के तहत बस अनधिकृत ढाबे पर खड़ी पाई जाएंगी वहां के चेकिंग दल के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बार-बार ऐसा होते हुए पाया गया तो एआरएम के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
चालकों-परिचालकों ने नशा तो नहीं किया यह बताएगा ब्रीथ एनालाइजर
प्रबंध निदेशक ने हादसों को कम करने के लिए चालकों और परिचालकों द्वारा नशा नहीं किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। ड्यूटी के दौरान नशे में पाए जाने वाले चालकों और परिचालकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। ड्यूटी के दौरान ब्रीथ एनलाइजर के माध्यम से चालकों और परिचालकों की जांच करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पता चल सके कि चालक या परिचालक नशे में तो नहीं हैं।