नकली पुलिस वाले की जमानत खारिज
लखनऊ। विधि संवाददाता पुलिस वाले बनकर मौरंग गिट्टी ढोने वाले ट्रक ड्राइवरों से...
लखनऊ। विधि संवाददाता
पुलिस वाले बनकर मौरंग गिट्टी ढोने वाले ट्रक ड्राइवरों से वसूली करने के आरोपी सुमित भदौरिया की जमानत अर्जी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश लोकेश वरुण ने खारिज कर दी है।
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एम के सिंह की ओर से कहा गया था कि इस घटना की रिपोर्ट थाना बड़ा पुरवा जिला इटावा के उप निरीक्षक नितेंद्र कुमार वशिष्ठ ने 18 फरवरी 2018 को दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग चौकी उदी व थाना बढ़पुरा के नाम से ट्रक वालों से पर चक्कर तीन हजार रुपए लेते हैं। यह भी आरोप था कि इस प्रकार अभियुक्त एवं उसके साथियों ने पुलिस की छवि खराब करके धोखाधड़ी से लाखों रुपए कमाए हैं। अदालत ने कहा कि अभियुक्त द्वारा पुलिस की छबि खराब की गई है तथा अभियुक्त का अपराधिक इतिहास भी है।