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कामरान को छोड़ने के लिए धमकाने वाला फैसल भी गिरफ्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले कामरान अमीन को पुलिस हिरासत से न छोड़े जाने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी देने वाले सैय्यद मोहम्मद फैसल को भी गिरफ्तार कर लिया गया...

कामरान को छोड़ने के लिए धमकाने वाला फैसल भी गिरफ्तार
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊMon, 25 May 2020 08:04 PM
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प्रमुख संवाददाता-राज्य मुख्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले कामरान अमीन को पुलिस हिरासत से न छोड़े जाने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी देने वाले सैय्यद मोहम्मद फैसल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग से फैसल को नासिक से गिरफ्तार किया। फैसल मूल रूप से यूपी के बस्ती जिले का रहने वाला है। फैसल पुत्र अब्दुल वहाब महाराष्ट्र के नासिक में मदीना चौक स्थित दारूलस्लाम कॉलोनी में जीनत मंजिल के बंगला नंबर -16 में रहता था। उनका पैतृक घर सैय्यद हाउस यूपी के बस्ती जिले में शिव नगर के तुरकहिया में है। उसके कब्जे से एक मोबाइल व दो सिम बरामद हुए हैं। उसने 24 मई को कामरान को न छोड़ने पर पुलिस को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। उसने यूपी-112 के सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप पर संदेश भेजा था। साथ ही थाना गोमतीनगर के सीयूजी नंबर पर कॉल कर कामरान अमीन को न छोड़ने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इसके बाद इस मामले में आईपीसी की धारा- 505(1), (ब), 505(2), 506 व 507 आईटी एक्ट की 66 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।बस्ती में प्रवक्ता हैं फैसल के पिताफैसल ने पूछताछ में बताया कि उसकी उम्र 20 वर्ष है और वह बीकाम की पढ़ाई कर रहा है। यह भी बताया कि उसके पिता एपीएन कॉलेज बस्ती में प्रवक्ता हैं। वह नासिक में अपने मामा मामू के यहां रहकर पढाई कर रहा है। वह देवबंद वहाबी को मानने वाला है। वह मदनी सेंटर मस्जिद व दारूलस्लाम मस्जिद बजरंग नगर अम्बाड नासिक जाता रहता है। उसके मामा इस मस्जिद के ट्रस्टी हैं। उसने पुलिस को धमकाने का अपराध करना स्वीकार किया। नासिक के सक्षम न्यायालय ने फैसल का यात्रा रिमांड स्वीकृत कर लिया है। एसटीएफ की टीम उसे लेकर लखनऊ आ रही है। पहले कामरान ने दी थी मुख्यमंत्री को धमकीइससे पहले 21 मई को कामरान अमीन ने यूपी 112 के सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले का मैसेज भेजा था। इस पर गोमतीनगर थाने में आईपीसी की धारा 505(1), (ब), 505(2), 506 व 507 आईटी एक्ट की 66 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की विवेचना में सहयोग के लिए एसटीएफ की एक टीम मुंबई भेजी गई थी। गत 23 मई को कामरान को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। फिर कोर्ट से यात्रा रिमांड प्राप्त कर उसे लखनऊ लाया गया।

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