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प्रदेश के 42 जिलों में गेहूं खरीद के मानकों में छूट

प्रदेश के किसानों के लिए एक और राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 42 जिलों में गेहूं खरीद के मानकों में छूट दी...

प्रदेश के 42 जिलों में गेहूं खरीद के मानकों में छूट
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊWed, 03 Jun 2020 06:44 PM
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विशेष संवाददाता--राज्य मुख्यालयप्रदेश के किसानों के लिए एक और राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 42 जिलों में गेहूं खरीद के मानकों में छूट दी है।यह छूट प्रदेश में असमय हुई बरसात और ओलावृष्टि के कारण गेहूं को हुए नुकसान को देखते हुए दी गई है। जिन जिलों को छूट प्रदान की गई है, उनमें ललितपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, संभल, बिजनौर, मुरादाबाद, गोंडा ,आगरा, मथुरा, संत कबीर नगर, अंबेडकरनगर, मेरठ, अयोध्या ,रायबरेली, मिर्जापुर, उन्नाव, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, प्रयागराज ,इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर ,जौनपुर ,सोनभद्र ,बाराबंकी ,लखनऊ, कौशांबी, अमेठी ,औरैया ,सीतापुर ,लखीमपुर, हरदोई ,मेरठ, कन्नौज, फतेहपुर ,रामपुर ,फिरोजाबाद, सुल्तानपुर और बांदा शामिल है। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने इस बारे में बताया है कि असमय वर्षा और ओलावृष्टि से अधिकांश जिलों में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ था। इस कारण किसान को अपने उत्पाद पूछने में समस्या आ रही थी। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र से गेहूं के मानक में छूट देने की मांग की थी।श्री चौहान ने सभी जिलाधिकारियों संभागीय खाद्य नियंत्रक को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद के मानकों में दी गई छूट के बाद अब तक जिन किसानों का गेहूं मानक में न होने के कारण नहीं खरीदा जा सका था, उन किसानों का भी गेहूं खरीदा जाए। उन्होंने मानकों में दी गई छूट का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है।

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