दो हत्यारों को उम्र कैद की सजा
Lucknow News - पैसे की लालच में अपने दोस्त का अपहरण कर की थी हत्या लखनऊ, विधि संवाददाता

पैसे के लालच में दोस्त का अपहरण कर उसे उन्नाव ले जाकर हत्या करने वाले दो लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। तहसीनगंज लखनऊ निवासी रेहानुर्रहमान और मलिहाबाद थाने के केवलहार निवासी कासिफ़ खान को अपर सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 19-19 हजार रुपए के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। एडीजीसी नरेंद्र सिंह गौतम ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट मृतक कुणाल चतुर्वेदी के पिता इंद्र भूषण चतुर्वेदी ने 18 अक्टूबर 2005 को अलीगंज थाने पर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था उनका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेटा 15 अक्टूबर 2005 को सायं करीब 7:30 बजे घर से गया था, लेकिन वापस नहीं आया। इसके बाद 12 नवंबर 2005 को वादी ने दोबारा एक प्रार्थना पत्र थाने पर दिया। इसमें कहा कि उसका बेटा जब घर से गया था तब वह अपनी मोटरसाइकिल यूपी 32 ए जेड 2874 को भी अपने साथ ले गया था। उसके पास उसका मोबाइल भी था। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। आशंका है कि बेटे का अपहरण करके हत्या कर दी गई है। अदालत को बताया गया कि 14 नवंबर 2005 को उप निरीक्षक राकेश सेक्टर डी चौराहा अलीगंज में चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान दोनों आरोपियों को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया था। दोनों अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पुलिस को बताया था कि वह मोटरसाइकिल का नंबर बदलकर इस्तेमाल कर रहे थे। कुणाल को बहन की शादी के लिए 50 हजार की जरूरत थी। दोनों आरोपी कुणाल को रसूलपुर उन्नाव ले गए। जहां पर उसके एटीएम कार्ड से 165000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद मोबाइल एवं एटीएम को नदी में फेंक दिया। आरोपियों ने पुलिस को घटना में प्रयोग किए गए हथौड़े एवं चाकू को भी बरामद कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला था कि उन्नाव के हसनगंज थाने की पुलिस द्वारा 16 अक्टूबर 2005 को अज्ञात शव का पोस्टमार्टम करने के बाद कोई वारिस ना होने की वजह से उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। इसके बाद वादी ने अपने मित्र के साथ जाकर उन्नाव के हसनगंज थाने में अपने बेटे के कपड़ों की पहचान की थी।
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