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उपभोक्ता फोरम ने डीएम को तलब किया

कहा-जिलाधिकारी खुद बताएं आदेश का पालन न होने का कारण लखनऊ। प्रमुख संवाददाता क्लब का मेम्बरशिप बनाने में धोखाधड़ी के मामले में 51000 रुपए वसूल करने के आदेश का पालन न होने पर उपभोक्ता फोरम ने...

उपभोक्ता फोरम ने डीएम को तलब किया
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊWed, 14 Jun 2017 09:24 PM
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कहा-जिलाधिकारी खुद बताएं आदेश का पालन न होने का कारण लखनऊ। प्रमुख संवाददाता क्लब का मेम्बरशिप बनाने में धोखाधड़ी के मामले में 51000 रुपए वसूल करने के आदेश का पालन न होने पर उपभोक्ता फोरम ने जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को तलब किया है। कहा है कि वह 5 जुलाई को खुद फोरम के समक्ष उपस्थित हों और कार्रवाई न होने का कारण बताएं। मामला वर्ष 2008 का है। राजेश कुमार जायसवाल ने खुले कंट्री क्लब (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंधक के प्रलोभन पर सदस्यता के लिए 35000 रुपए का चेक दिया। चेक भुनने के लम्बे समय बाद भी मेम्बरशिप नहीं मिली तो दिल्ली व हैदराबाद स्थित कार्यालय में सम्पर्क किया। उन्होंने मेम्बरशिप न दिए जाने पर ब्याज समेत धनराशि वापस करने की मांग की। कोई सुनवाई न होने पर फोरम में क्लब के उपाध्यक्ष व मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। फोरम ने क्लब को नोटिस भेजी गई, लेकिन उसका भी जवाब नहीं मिला। फोरम ने 4 सितम्बर 2014 को क्लब को धोखाधड़ी का दोषी मानते हुए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 35000 रुपए, 5000 रुपए क्षतिपूर्ति व 2000 रुपए मुकदमे पर हुए खर्च का भुगतान का आदेश दिया। माहभर में आदेश का पालन न होने पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ धनराशि लौटाने का फरमान सुनाया। इस आदेश का भी पालन नहीं हुआ तो फोरम ने हैदराबाद व लखनऊ के जिलाधिकारी को पत्र लिखा और 16 जून 2015 तक ब्याज समेत हो चुकी धनराशि 51100 रुपए का भुगतान कराने का आदेश दिया। इस आदेश का भी पालन न होने पर फोरम ने मामले को गंभीरता से लिया है। फोरम प्रथम के अध्यक्ष अरविंद कुमार व न्यायिक अधिकारी राजर्षि शुक्ल ने जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को 5 जुलाई को तलब कर लिया है। जिलाधिकारी को फोरम के समक्ष आदेश का पालन न होने का कारण बताना होगा।

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