भाजपा व गठबंधन प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस
सुरक्षित लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के भाजपा और गठबंधन प्रत्याशी आचार संहिता उल्लंघन की जद में आ गए। ग्राम औरंगाबाद, लकड़ियामऊ और गिरधरपुर में बिना प्रशासन की अनुमति के सपा-बसपा गठबंधन प्रत्याशी...
सुरक्षित लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के भाजपा और गठबंधन प्रत्याशी आचार संहिता उल्लंघन की जद में आ गए।
ग्राम औरंगाबाद, लकड़ियामऊ और गिरधरपुर में बिना प्रशासन की अनुमति के सपा-बसपा गठबंधन प्रत्याशी डा. नीलू सत्यार्थी के समर्थन में एक जनसभा शनिवार को आयोजित हुई। बताते हैं कि इसकी सूचना उपजिलाधिकारी मिश्रिख को मिली। आरोप था कि अशोक यादव और पूर्व राज्यमंत्री रामपाल राजवंशी द्वारा मिलकर एक जनसभा आयोजित की गई है।
सूचना मिलने पर शनिवार रात स्टेटिक मजिस्ट्रेट महमूद आलम मौके पर पहुंचे और जनसभा से जुड़े साक्ष्य इकट्ठा किए। वीडियोग्राफी का सहारा भी लिया गया। रात में ही स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तरफ से डा. नीलू सत्यार्थी व पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी आदि के खिलाफ प्रभारी निरीक्षक बृजेश राय को तहरीर दी गई। इसी कड़ी में स्टेटिक मजिस्ट्रेट को शनिवार रात में ही कल्ली चौकी के करीब मिश्रिख - सिधौली मार्ग पर पूर्व सांसद व भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार रावत द्वारा बिना पूर्व अनुमति के कार्यालय पर फ्लैक्स - बोर्ड लगाने की सूचना मिली।
दावा है कि मौके पर स्टेटिक टीम पहुंची तो बिना अनुमति के पम्पलेट बांटते हुए मिले। पहले मामले में मिश्रिख सुरक्षित संसदीय सीट से गठबंधन प्रत्याशी डा. नीलू सत्यार्थी व पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के विरुद्ध धारा 188 और 171 एच के तहत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का अभियोग पंजीकृत हुआ। इन्हीं धाराओं में भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत पर कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक मिश्रिख बृजेश राय का कहना है कि दोनों ही मामलों में केस दर्ज करते हुए विवेचना की जा रही है।