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यूपी में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

विशेष संवाददाता - राज्य मुख्यालय प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) जरूरी कर दिया है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल है। यह व्यवस्था सरकार द्वारा...

यूपी में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊTue, 01 Aug 2017 08:10 PM
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विशेष संवाददाता - राज्य मुख्यालय प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) जरूरी कर दिया है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल है। यह व्यवस्था सरकार द्वारा घोषित तारीख से लागू की जाएगी और नए विवाहित लोगों के लिए होगी। पुराने विवाहित लोगों के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सभी धर्मों के लिए विवाह रजिस्ट्रेशन करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए कैबिनेट ने यूपी विवाह पंजीकरण नियमावली-2017 को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने संविधान के संबंधित अनुच्छेद के अनुसार विवाह पंजीकरण नियमावली बनाई है। इसके तहत पूरे देश में विवाह पंजीकरण लागू है, केवल यूपी और नागालैंड में लागू नहीं था। अब यहां भी लागू करने का फैसला किया गया है। यह प्रस्ताव महिला और बाल विकास विभाग का है, जबकि इसको लागू करने का काम स्टांप व रजिस्ट्रेशन विभाग करेगा। इसके लिए सरल आन लाइन पोर्टल बनेगा। जिस पर सभी को विवाह रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। विवाह के एक साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने पर 10 रुपये फीस होगी और विवाह के एक साल के बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर तीस रुपये फीस होगी। इस तरह वर्ष के अंतर के हिसाब से फीस बढ़ती जाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए सभी वर्गों और धर्मों के लोगों से बात कर ली गई है। किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की। केवल इतनी आपत्ति जरूर कुछ लोगों ने जताई थी कि निकाह में फोटो नहीं लगती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन में भी फोटो न लगाई जाए लेकिन कैबिनेट ने तय किया कि जब आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र पर फोटो लगती है तो विवाह रजिस्ट्रेशन पर भी फोटो लगाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए सभी का विवाह रजिस्ट्रेशन में फोटो भी लगेगा।

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