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प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले बिल्डर पाएंगे छूट

प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाने वाले बिल्डरों को कई छूटें दी जाएंगी। मसलन जमीन की रजिस्ट्री पर बिल्डर को स्टांप शुल्क में छूट देने के साथ भू-उपयोग बदलने पर...

प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले बिल्डर पाएंगे छूट
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊSat, 08 Jul 2017 07:58 PM
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प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाने वाले बिल्डरों को कई छूटें दी जाएंगी। मसलन जमीन की रजिस्ट्री पर बिल्डर को स्टांप शुल्क में छूट देने के साथ भू-उपयोग बदलने पर शुल्क माफ किया जाएगा। प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल व बिल्डरों के साथ हुई बैठक में इस संबंध में लगभग सहमति बन गई है। राज्य सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में सस्ते मकान उपलब्ध कराना चाहती है। विकास प्राधिकरणों के साथ बिल्डरों से प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाकर देने होंगे। प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में योजना भवन में हुई बैठक में इन मकानों को बनाने पर विचार-विमर्श हुआ। इसमें मकान बनाने वाले बिल्डर को सौ फीसदी जमीन में 35 फीसदी पर ईडब्ल्यूएस मकान बनाने होंगे। इसके एवज में बिल्डरों को भू-उपयोग बदलने, स्टांप ड्यूटी में छूट देने के साथ फ्लोर एरिया रेशियों (एफएआर) यानी अधिक ऊंची इमारत बनाने की अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपार्टमेंट में छोटे-छोटे फ्लैट बनाकर दिए जाएंगे। एक फ्लैट की कीमत पांच से सात लाख रुपये की होगी। इसमें ढाई लाख रुपये बिल्डर को दिया जाएगा। इसमें डेढ़ लाख केंद्र और एक लाख राज्य सरकार देगी। शेष पैसा बिल्डर को लगाना होगा। प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिल्डर राज्य सरकार से प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। कई बिल्डरों ने तर्क दिया कि एक ही स्थापन पर उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के मकान बनाने पर उच्च श्रेणी के खरीददार नहीं आएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने पर आने वाला खर्च निकालने में उन्हें परेशानी होगी। प्रमुख सचिव आवास ने बिल्डरों को आश्वासन दिया है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा, जिससे उनका नुकसान नहीं होगा।

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