ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश लखनऊछात्र पर हमला करने की आरोपी छात्रा की जमानत सात फरवरी तक बढ़ी

छात्र पर हमला करने की आरोपी छात्रा की जमानत सात फरवरी तक बढ़ी

अंतरिम जमानत मिली थी छात्रा को, मेडिकल बोर्ड के जरिये उम्र का निर्धारण करने की...

छात्र पर हमला करने की आरोपी छात्रा की जमानत सात फरवरी तक बढ़ी
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊWed, 31 Jan 2018 11:04 PM
ऐप पर पढ़ें

अंतरिम जमानत मिली थी छात्रा को, मेडिकल बोर्ड के जरिये उम्र का निर्धारण करने की मांगब्राइटलैंड स्कूल में छात्र को चाकू मारने का मामलालखनऊ। विधि संवाददाताब्राइटलैंड स्कूल के टॉयलेट में कक्षा एक के छात्र रितिक शर्मा को चाकू से हमला कर लहूलुहान करने की आरोपी छात्रा की अंतरिम जमानत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सात फरवरी तक बढ़ा दी है। इस मामले में 31 जनवरी को सुनवाई हुई। पीड़ित छात्र और आरोपी छात्रा व उनके अभिभावक कोर्ट में मौजूद रहे। अलीगंज थाना क्षेत्र स्थित ब्राइटलैंड स्कूल में 17 जनवरी की सुबह रितिक को टायलेट में बंद कर कक्षा सात की छात्रा ने चाकू से कई वार किये थे। पुलिस ने आरोपी छात्रा को पकड़ लिया था। उसे बाराबंकी में बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। दूसरे दिन उसे अंतरिम जमानत मिल गई थी। 31 जनवरी को छात्रा व उसके अभिभावक अपने वकील गुलाम मुस्तफा के साथ कोर्ट में हाजिर हुये। यहां रितिक पक्ष के वकील ने कोर्ट से मांग की कि छात्रा की उम्र का निर्धारण मेडिकल परीक्षण के जरिये किया जाये। इस पर छात्रा पक्ष के वकील ने कहा कि शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर आयु का निर्धारण ही सही है। हलफनामा देने को कहा कोर्ट नेकोर्ट ने दोनों पक्षों को सात फरवरी को पेश होने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि दोनों पक्ष अपनी बात हलफनामा के जरिये कहे। उधर पुलिस भी इस मामले में छात्रा के उम्र के परीक्षण के लिये अर्जी लगाने की कवायद कर रही है। बाल की रिपोर्ट आनी बाकीपीड़ित रितिक के ब्लेजर पर बाल मिला था। इस बाल को पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिये भेजा है। माना जा रहा है कि यह बाल छात्रा का हो सकता है। अगर यह बाल छात्रा के बाल के नमूने से मेल नहीं खायी तो फिर गुत्थी उलझ जायेगी। हालांकि इस सम्बन्ध में एक फुटेज भी पुलिस को मिल चुका है जिसमें छात्रा क्लास से बाहर जाने के बाद जब कुछ देर बाद अंदर आयी तो वह काफी असामान्य दिख रही थी।​कोर्ट की अनुमति के बिना आमना सामना नहींविवेचक गीता सिंह का कहना है कि पीड़ित छात्र और आरोपी छात्रा का आमना सामना कराने की अभी जरूरत नहीं है। पहले वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट मिल जाये। अगर इससे कुछ साफ नहीं हो सकेगा तो कोर्ट से अनुमति लेकर ही दोनों का आमना-सामना कराया जायेगा।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें