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खबरदार : अब साइलेंस जोन में फोड़े पटाखे तो जाएंगे जेल

दीपों का पर्व दिवाली दीपों से रोशन हो न कि पटाखों से कोई अप्रिय घटना हो। ऐसी मंशा से जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया है। इस दिवाली साइलेंस जोन में पटाखे फोड़ने पर...

खबरदार : अब साइलेंस जोन में फोड़े पटाखे तो जाएंगे जेल
हिन्दुस्तान संवाद,गोंडा Tue, 06 Nov 2018 03:41 PM
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दीपों का पर्व दिवाली दीपों से रोशन हो न कि पटाखों से कोई अप्रिय घटना हो। ऐसी मंशा से जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया है। इस दिवाली साइलेंस जोन में पटाखे फोड़ने पर जेल हो सकती है। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने के आदेश प्रशासन को मिला है। साथ ही खास बात यह है कि इस बार श्रृंखलाबद्ध या लड़ी वाले पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। जारी आदेश में विनियम एवं नियंत्रण का खास ख्याल रखा गया है।
रिट याचिका अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश का जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को कड़ाई से अनुपालन कराना है। ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार घोषित साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय व धार्मिक स्थलों के 100 मीटर की परिधि में पटाखे न फोड़ने के आदेश हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी व निजी स्कूलों के संगठनों के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों को पटाखों के दुष्प्रभावों के बारे में संवेदनशील बनाने व उन्हें शिक्षित किया जाना है। जिले में पटाखा निर्माण करने की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में कोर्ट के इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुपालन की अपेक्षा की गई है। 
साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बड़े निजी अस्पतालों, मुख्य चिकित्साधिकारी व मुख्य चिकित्साधीक्षक को इस बारे में जारी परामर्शिका को जनमानस में प्रचार-प्रसार कराना है। इतना ही नहीं लाइसेंसी पटाखा विक्रेताओं के लिए शर्तें रखी गई है। इसमें एंटीमनी, लीथियम, मरकरी, आरसेनिक, लेड के कंपाउंड, स्ट्रांसियम क्रोमेट, बेरियम साल्ट के प्रयोग वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है। जुड़े हुए पटाखे, श्रृंखलाबद्ध पटाखे या लड़ी वाले पटाखों की बिक्री इस बार प्रतिबंधित है।

 

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