सभी केंद्र:: गैंगरेप के आरोपी सपा नेता को जमानत
संक्षेप: Lucknow News - अयोध्या गैंगरेप मामले में हाईकोर्ट ने सपा नेता मोईद अहमद की जमानत याचिका मंजूर की। अभियुक्त ने दावा किया कि उसे राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया, लेकिन न्यायालय ने...

अयोध्या के चर्चित मामले हाईकोर्ट से मिली जमानत मोईद अहमद पर लगा है रेप का आरोप लखनऊ, विधि संवाददाता। पिछले वर्ष अयोध्या गैंगरेप के चर्चित मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को अभियुक्त सपा नेता मोईद अहमद उर्फ मोइद खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अभियुक्त की पहली जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने पारित किया। अभियुक्त की ओर से दलील दी गई थी कि उसे मामले में राजनीतिक कारणों से झूठा फंसाया गया है, वह 71 साल की उम्र का है और पीड़िता के बयानों तथा एफआईआर में घटना के सटीक तिथि व समय का उल्लेख नहीं है।
यह भी दलील दी गई कि मामले में पीड़िता व उसकी मां की गवाही हो चुकी है लिहाजा गवाहों को प्रभावित करने का अब प्रश्न नहीं है। वहीं जमानत याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध करते हुए, कहा गया कि वर्तमान अभियुक्त व उसके साथी अभियुक्त राजू ने पीड़िता के साथ दरिन्दगी का वीडियो भी बनाया, जिस मोबाइल फोन से वीडियो बनाया गया है उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पारित अपने आदेश में कहा कि फिलहाल वह साक्ष्यों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। वहीं मामले के दूसरे अभियुक्त राजू खान की भी जमानत याचिका आज सुनवायी के लिए सूचीबद्ध थी लेकिन समय की कमी के कारण उस पर सुनवायी नहीं हो सकी। क्या था मामला 29 जुलाई 2024 को अयोध्या के थाना पूराकलंदर में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में भदरसा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सपा नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू खान की गिरफ्तारी के बाद बेकरी फैक्ट्री और सरकारी जमीन पर बना शॉपिंग कंपलेक्स प्रशासन ने जमींदोज कर दिया था।

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