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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोप तय हुए हैं, हाईकोर्ट का दखल मुमकिन नहीं-जीलानी

विशेष संवाददाता- राज्य मुख्यालयसीबीआई की विशेष अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद अब अयोध्या विवादत ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी बनाए गए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को हाईकोर्ट से राहत दिलवाने की...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोप तय हुए हैं, हाईकोर्ट का दखल मुमकिन नहीं-जीलानी
Center,LucknowTue, 30 May 2017 09:56 PM
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विशेष संवाददाता- राज्य मुख्यालयसीबीआई की विशेष अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद अब अयोध्या विवादत ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी बनाए गए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को हाईकोर्ट से राहत दिलवाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इन कोशिशों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जीलानी ने दलील दी है कि चूंकि सीबीआई की विशेष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोप तय किए हैं इसलिए उन्हें नहीं लगता कि कोई हाईकोर्ट इस मामले में आरोपी बने लोगों को राहत देने के लिए कोई पहल कर सकता है।'हिन्दुस्तान' से बातचीत में उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा मंगलवार को दिए गए फैसले का स्वागत तो किया मगर साथ ही यह भी कहा कि यह काम तो बीस साल पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस मामले में लगातार सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का निपटारा दो साल के भीतर करने के आदेश दिए हैं इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि अब यह मुकदमा और ज्यादा लम्बे समय तक लम्बित नहीं रहेगा।

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