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अंबेडकरनगर : बैनामाशुदा जमीन को खरीदने और बेचने वाले छह लोगों पर मुकदमा

अंबेडकरनगर में बैनामाशुदा जमीन पर जालसाजी करके दोबारा बैनामा करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जलालपुर पुलिस ने प्रथम बैनामाधारक की तहरीर पर विक्रेता समेत बैनामा लिखाने वालों के खिलाफ...

अंबेडकरनगर : बैनामाशुदा जमीन को खरीदने और बेचने वाले छह लोगों पर मुकदमा
हिसं, जलालपुर (अंबेडकरनगर) Sun, 03 Feb 2019 07:35 PM
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अंबेडकरनगर में बैनामाशुदा जमीन पर जालसाजी करके दोबारा बैनामा करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जलालपुर पुलिस ने प्रथम बैनामाधारक की तहरीर पर विक्रेता समेत बैनामा लिखाने वालों के खिलाफ जालसाजी समेत अन्य धाराओं में नामजद करते हुए विवेचना शुरू कर दी है।

जलालपुर थाना क्षेत्र के वाजिदपुर शंकरगढ़ गांव की मेढ़ा पत्नी हरिराम ने वर्ष 1980 में सभा नारायण पुत्र रामनरेश निवासी भुजगी थाना जैतपुर से बैनामा लिया था। खारिज दाखिल नहीं हो सकी थी। जिस कारण खतौनी पर सभा नारायण व अन्य का नाम बरकरार था। आरोप है कि इधर चुपके से उसी जमीन का सभा नारायण से उमेश पुत्र रामवली निवासी कटघरमूसा थाना सम्मनपुर, लालमन पुत्र रामकिशुन अमरपट्टी थाना पवई आजमगढ़, दुर्गा प्रसाद पुत्र राम अजोर बड़ागांव थाना जलालपुर, महेंद्र पुत्र राम लौट कटघर मूसा थाना संमनपुर, नरेंद्र पुत्र राम लखन कान्दीपुर थाना मालीपुर ने बैनामा करा लिया।

प्रथम बैनामाधारक मेढ़ा देवी ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से की। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रथम बैनामा के आधार पर नियमानुसार सही मानते हुए एसपी में जालसाजी करके दोबारा बैनामा लिखने और लिखाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश जलालपुर पुलिस को दिया।

जलालपुर प्रभारी निरीक्षक नीरज सिंह ने बताया कि मेढ़ा देवी की तहरीर पर सभा नारायण, लाल मन, दुर्गा प्रसाद, महेंद्र, नरेन्द्र और उमेश विश्वकर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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