अपर जिलाधिकारी जिलों में होंगे जिला शिकायत निवारण अधिकारी
प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न की आपूर्ति एवं वितरण में आ रही कठिनाइयों तथा इससे संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए अपर जिला अधिकारियों को जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया...
विशेष संवाददाता राज्य मुख्यालय
प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न की आपूर्ति एवं वितरण में आ रही कठिनाइयों तथा इससे संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए अपर जिला अधिकारियों को जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया है।
यह जानकारी राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नन्द किशोर यादव ने देते हुए बताया कि जिला शिकायत निवारण अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों को 30 दिनों के अन्दर हकदारी तय की जाएगी। 30 दिनों के अन्दर खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान भी करना होगा।
श्री यादव ने बताया जिला शिकायत निवारण अधिकारी प्राप्त शिकायतों का संतोषजनक हल करेंगे। निस्तारण से संतुष्ट न होने पर शिकायतकर्ता 90 दिनों बाद आयोग में शिकायत कर सकता है। शिकायत का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उपभोक्ता की शिकायत सही पाये जाने पर जितने माहों का खाद्यान्न उपभोक्ता को नहीं मिला है, उसे अधिकतम 5000 रुपये प्रतिमाह/प्रति कार्ड की दर से खाद्य सुरक्षा भत्ता के तौर पर दिया जाएगा। शिकायत सही पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आयोग संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध आर्थिक दण्ड भी लगा सकता है।
श्री यादव ने बताया कि शिकायतों की प्रभावी सुनवाई के लिए खाद्य आयोग में अपर सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है। इन सदस्यों में डा. दिनेश चन्द्र मिश्र (मो.नं. 9457057999), श्रीमती सरोज प्रसाद (मो.नं. 9554455555), डा. इस्माइल खां (मो.नं. 9917015900) तथा वेद प्रकाश शर्मा (मो.नं. 9454411223) हैं।