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आबकारी सिपाही अपने हक की लड़ाई लड़ने की तैयारी में

उप्र एक्साईज कांस्टेबिल्स एसोसिएशन 16 सूत्री मांगों को लेकर एक जुट

आबकारी सिपाही अपने हक की लड़ाई लड़ने की तैयारी में
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊFri, 13 Jul 2018 08:29 PM
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उप्र एक्साईज कांस्टेबिल्स एसोसिएशन 16 सूत्री मांगों को लेकर एक जुट

शासन से लेकर आयुक्त को मांत्र पत्र सौंपने के बावजूद नहीं मिला न्याय

लखनऊ। कार्यालय संवाददाता

अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार सभी को है। इसी अंदाज में अब आबकारी सिपाही भी अपने हक की लड़ाई लड़ाने की तैयारी में है। उप्र एक्साईज कांस्टेबिल्स एसोसिएशन कर्मचारी हित में 16 सूत्री मांग पत्र तैयार किया है। इस मांग पत्र को बीते दिनों आबकारी राज्य मंत्री को सौंपा था। एसोसिएशन के इस मांग पत्र पर विचार करते हुए निर्णय लेने के लिए राज्य मंत्री की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर अभी तक निर्णय लंबित है।

कई वर्षो से एक्साईज कांस्टेबिल्स एसोसिएशन मांगों को लेकर प्रस्ताव पेश कर रहा है। बावजूद शासन व मुख्यालय स्तर पर संघ की मांग को बार बार दरकिनार कर दिया जा रहा है। एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री सतेंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कर्मचारी की लंबित मांगों पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है जबकि कर्मचारी हित से जुड़ी मांगों पर वर्षो से विचार नहीं किया गया। इससे कर्मियों में गुस्सा है। इस बार एसोसिएशन की बैठक में कर्मचारी हित में आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की गई है। जिसकी एसोसिएशन जल्द ही घोषणा करेगी।

उप आबकारी निरीक्षक के 460 पद खाली

आबकारी महकमें में उप आबकारी निरीक्षक के 460 पद खाली पड़े है। इन पदों पर भर्ती के लिए वर्षो से मांग की जा रही है। बावजूद खाली पदों पर भर्ती के लिए काई निर्णय नहीं लिया है। भर्ती नहीं होने से अवैध शराब का धंधा तेज से बढ़ रहा है। खास तौर पर अपराध निरोधक क्षेत्रों में उप आबकारी निरीक्षकों की तैनाती जरूरी है। ताकि अवैध धंधे में लिप्त लोगों को इस अपराध से रोका जा सके।

महिला सिपाही का तबादला 50 किमी के अंदर हो

विभाग में तबादला नीति के नाम पर महिला सिपाहियों का शोषण किया जा रहा है। स्थानान्तरण के नाम पर 200-200 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। जबकि वर्षो से जमे लिपिक एक ही स्थान पर कार्य कर रहे है। उनका सिर्फ पटल परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसोसिएशन मांग करता है कि पुरूष हेड कांस्टेबिल का तबादला गृह जनपद से सौ किमी व महिला कांस्टेबिल का तबादला गृह जनपद से 50 किलोमीटर की दूरी के अंदर हो।

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