बनवारी लाल कंछल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
लखनऊ। विधि संवाददातासीबीसीआईडी की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीता सिंह ने व्यापार कर के आफिस में मारपीट, तोडफोड़ व आगजनी करने के तीन मामलों में व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट...
लखनऊ। विधि संवाददातासीबीसीआईडी की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीता सिंह ने व्यापार कर के आफिस में मारपीट, तोडफोड़ व आगजनी करने के तीन मामलों में व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। 19 साल पहले की इस घटना में कंछल के साथ ही अन्य मुल्जिम भी आरोपी हैं। अदालत ने मुल्जिम मोती चंद्र अग्रवाल, हुकुम चंद्र अग्रवाल, देशराज अग्रवाल, श्रीनिवास अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, महबुब अली व अशोक कुमार उपाध्याय के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। 12 अगस्त, 1998 को थाना हजरतगंज में इस घटना की तीन एफआईआर दर्ज हुई थी। एक एफआईआर व्यापार कर के तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर (प्रशासन) एमएम कटियार ने दर्ज कराई थी। दूसरी थाना हजरतगंज के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रमेश प्रताप सिंह जबकि तीसरी एसएसआई रमेश चंद पुष्कर ने दर्ज कराई थी। 18 अप्रैल व 12 नवंबर, 2006 को सीबीसीआईडी ने इन तीनो मामलों में मुल्जिमों के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला-12 अगस्त, 1998 को लाठी-डंडा व असलहों से लैस होकर मुल्जिम व्यापार कर भवन में घुस गए। वहां अधिकारियों से गाली गलौज करने लगे। उन्हें बुरी तरीके मारकर घायल कर दिया व उन्हें जान से मारने की धमकी दी। व्यापार कर भवन में लगे शीशे परिसर में खडे सभी वाहनों को भी तोड़ दिया। साथ ही व्यापार कर अधिकरण के चेयरमैन की गाड़ी को भी जला दिया।