जीएसटी बातचीत दो
रिटर्न न दाखिल करने पर क्या वैट की तरह केस कराना होगा। पंकज अग्रवाल, व्यापारी जवाब:- वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि अगले वर्ष की 31 दिसम्बर की तारीख तय है। वार्षिक रिटर्न भरना जरूरी है अन्यथा...
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊMon, 03 Jul 2017 09:21 PM
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रिटर्न न दाखिल करने पर क्या वैट की तरह केस कराना होगा। पंकज अग्रवाल, व्यापारी जवाब:- वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि अगले वर्ष की 31 दिसम्बर की तारीख तय है। वार्षिक रिटर्न भरना जरूरी है अन्यथा प्रत्येक दिन पर एक सौ रुपये का जुर्माना भरना होगा। क्या सेल इनवाइस से अपंजीकृत को माल ट्रांसपोर्ट द्वारा दूसरे शहर में भेजा जा सकेगा। अरविंद कोमल, व्यापारी जवाब:- भेजा जा सकता है केवल 50 हजार रुपये मूल्य के माल में ई वे बिल की अनिवार्यता है। क्या अपंजीकृत को आपूर्ति करने पर उससे आईडी प्रूफ लेना अनिवार्य है। हर्षित गर्ग, व्यापारी नहीं।