Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़लखनऊDoctors and staff will reside PHC and CHC only UP government issued order

पीएचसी और सीएचसी पर ही निवास करेंगे डॉक्टर और स्टाफ, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश

सरकारी अस्पतालों में मरीजों को हो रही दिक्कतों को देखते यूपी सरकार ने डॉक्टरों और स्टाफ को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और स्टाफ को अब वहीं रात्रि निवास करना होगा ताकि रात में भी आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं और मेडिकोलीगल कार्य किए जा सकें।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तानSat, 10 Aug 2024 12:48 PM
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सरकारी अस्पतालों में मरीजों को हो रही दिक्कतों को देखते यूपी सरकार ने डॉक्टरों और स्टाफ को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और स्टाफ को अब वहीं रात्रि निवास करना होगा ताकि रात में भी आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं और मेडिकोलीगल कार्य किए जा सकें। अगर अस्पताल परिसर में स्थित सरकारी आवास जर्जर या रहने लायक स्थिति में नहीं है तो उन्हें पांच किलोमीटर के दायरे में ही निवास की व्यवस्था करनी होगी। निदेशक प्राथमिक स्वास्थ्य ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों (सीएमओ) को पीएचसी और सीएचसी के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

यूपी के खासतौर से ग्रामीण अंचलों के सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रात में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू की गई है। डॉक्टरों और अन्य चिकित्सकीय स्टाफ को अस्पताल परिसर स्थित आवास में ही निवास करने के लिए कहा गया है। यूं तो तैनाती स्थल पर ही निवास करने के आदेश पहले भी जारी किए जा चुके हैं। मगर तमाम पीएचसी और सीएचसी परिसर में बने आवासों की स्थिति ठीक नहीं है।

अब नये आदेश में आवास की उपलब्धता न होने या जर्जर होने की स्थिति में चिकित्साधिकारियों और अन्य स्टाफ को उनके तैनाती वाले अस्पताल के पांच किलोमीटर के दायरे में निवास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. ब्रजेश राठौर का कहना है कि सभी चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को तैनाती स्थल पर ही निवास करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि रात में भी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज की सुविधा मिलने के साथ ही मेडिकोलीगल कार्य भी निपटाए जा सकें।

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