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बरेली, शाहजहांपुर के न्यायिक अधिकारियों की हुई कार्यशाला

कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को चार जिलों के न्यायिक अधिकारियों की एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया...

कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को चार जिलों के न्यायिक अधिकारियों की एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया...
1/ 2कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को चार जिलों के न्यायिक अधिकारियों की एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया...
कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को चार जिलों के न्यायिक अधिकारियों की एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया...
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हिन्दुस्तान टीम,लखीमपुरखीरीSun, 04 Aug 2019 09:19 PM
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कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को चार जिलों के न्यायिक अधिकारियों की एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मुनीश्वरनाथ भंडारी, प्रशासनिक न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति अरविन्द मिश्र ने न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला के दौरान न्यायिक अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 156(3), धारा 311और धारा 319 के विषयों पर विस्तार से समझाया गया। धारा 156(3) सीआरपीसी में कोर्ट संज्ञेय मामलो में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के आदेश दे सकता है।

धारा 311 सीआरपीसी के तहत कोर्ट किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाइयों में किसी भी व्यक्ति को गवाह के तौर पर तलब कर सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी गवाही हो चुकी है उसे दोबारा तलब किया जा सकता है। धारा 319 सीआरपीसी पर चर्चा करते हुए बताया गया कि किसी अपराध की जांच या विचरण के दौरान ऐसा व्यक्ति जो अभियुक्त नही है लेकिन साक्ष्य से अपराध करना पाया जाता है तो उसका भी विचारण साथ मे किया जा सकता है। लंच के बाद दीवानी की धारा 10 व 11 सीपीसी , आदेश 7 नियम 10 व 11 के विषय पर कानूनी चर्चा की गई। संचालन एडीजे कुलदीप सक्सेना ने किया।

जिला जज शिवशंकर प्रसाद ने सभी न्यायमूर्ति व न्यायिक अधिकारियों का आभार जताया। इस मौके पर सीतापुर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण, हरदोई जिला जज एसएचए रिजवी, शाहजहांपुर जिला जज रामबाबू शर्मा, एडीजे शाम कुमार, पीके सिंह, परवेज अख्तर, निर्मल चन्द्र सेमवाल, सुनील प्रसाद, सीजेएम ,रामलाल, विधिक प्राधिकरण के सचिव राजेश मिश्रा, एसीजेएम सीमा सिंह, हेमेंद्र कुमार सिंह समेत चार जिलों के लगभग एक सौ से अधिक न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।

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