Lakhimpur Khiri News: जानलेवा हमले में पिता पुत्र समेत चार को सजा
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। चुनावी रंजिश में किये गए जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे मोहम्मदी दिनेश कुमार

Lakhimpur Khiri News: चुनावी रंजिश में किये गए जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे मोहम्मदी दिनेश कुमार गौतम ने चारों को पांच पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को चार हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया। एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव के रहने वाले योगेश कुमार की गांव के ही संजीव से चुनावी रंजिश थी। 6 अप्रैल 2006 को रात करीब दस बजे गेंहू की मड़ाई के लिए योगेश घर से निकले। योगेश के साथ उसका साथी सौरभ भी था।
जैसे ही यह लोग घर से बाहर निकले तभी पहले से घात लगाये बैठे संजीव, गंगाराम, लालाराम और शुभकरन ने उनको घेर लिया। गंगाराम ने तमंचे से फायर कर दिया। जबकि और लोगों ने लाठी डंडे से मारने लगे। शोर पर लोग बचाने आये तो उन्हें भी मारा। योगेश ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल होने पर अभियोजन ने वादी समेत पांच गवाहों को पेश किया। दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे दिनेश कुमार गौतम ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।


