विधायक के भाई का अदालत में जुर्म इकबाल, जुर्माना
गोला विधायक अरविंद गिरि के भाई अजय गिरि उर्फ सफल्लू ने बीस साल पुराने एक मुकदमें में कोर्ट में सरेंडर करते हुए जुर्म इकबाल कर लिया। अदालत ने अजय गिरि को अपनी कस्टडी में लेने के बाद 2000 रुपये...
गोला विधायक अरविंद गिरि के भाई अजय गिरि उर्फ सफल्लू ने बीस साल पुराने एक मुकदमें में कोर्ट में सरेंडर करते हुए जुर्म इकबाल कर लिया। अदालत ने अजय गिरि को अपनी कस्टडी में लेने के बाद 2000 रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा करने के बाद कोर्ट ने अजय गिरि के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी। विशेष कोर्ट में माननीयों के मुकदमों की सुनवाई थी। सत्रह मुकदमे नियत थे।
करीब बीस वर्ष पहले गोला विधायक अरविंद गिरि, उनके छोटे भाई अजय गिरि उर्फ सफल्लू की अगुवाई में बीस अक्टूबर 2000 को गोला अलीगंज मार्ग पर रेलवे पटरी को जाम करके रेल संचालन ठप कर दिया गया था। इस मामले में गोला विधायक के भाई अजय गिरि ने कोर्ट में सरेंडर करने के बाद जुर्म इकबाल कर लिया। एडीजे पीके सिंह ने अजय गिरि को कस्टडी में लेते हुए 2000 रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। जुर्माना जमा होने के बाद कोर्ट ने अजय गिरि के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी। जबकि विधायक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा।
नहीं आये गवाह
माननीयों के खिलाफ विचाराधीन सत्रह मकदमों में से कई मामले गवाही में चल रहे हैं। पूर्व विधायक सुनील लाला समेत कई माननीयों के मकदमों में गवाहों को तलब किया जा रहा है। लेकिन कोई गवाह अदालत नही आया। इस पर कोर्ट ने अभियोजन को ताकीद किया कि गवाहों को पेश करने में लापरवाही न बरती जाए। सभी मामलों की सुनवाई सत्रह मार्च को नियत करते हुए गवाहों को तलब करने के लिए अभियोजन को निर्देशित किया।